नाबालिग भतीजी से दुष्कर्म करने के दोषी चाचा को 10 वर्ष का कारावास
punjabkesari.in Friday, Oct 09, 2020 - 11:41 AM (IST)

धर्मशाला (तनुज) : नाबालिग भतीजी से दुष्कर्म करने के आरोपी चाचा पर दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारवास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि 3 मई 2018 को इस सबंध पालमपुर उपमंडल के एक गांव की 15 वर्षीय नाबालिगा ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। पीड़िता ने पुलिस में ब्यान दिया था कि उसका चाचा उसके साथ गलत काम करता है। नाबालिग ने बताया था कि वह चार बहनें हैं तथा वह अपने पिता व चाचा के साथ किराए के मकान में रहते थे। पीड़िता ने बताया था कि उसके पिता और चाचा दुकान करते हैं तथा 2 मई 2018 की रात को उसके चाचा यशपाल ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता का आरोप था कि इससे पहले भी उसके चाचा ने उसके साथ दुष्कर्म किया था।
उसने बताया था कि उसके पिता किसी काम से दूसरे राज्य में गए थे तथा कमरे में वह अपनी छोटी बहन के साथ सोई थी। इस दौरान रात को उसका चाचा उसको कमरे से उठाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया तथा जान से मारने की धमकियां भी दी। पीड़िता ने बताया था कि अगली सुबह 3 मई को वह अपनी छोटी बहन को आंगनवाड़ी में छोडने गई थी तो इस दौरान भी आरोपी वहां पर पहुंच गया और उसको जल्दी घर जाने के लिए कहने लगा। जिस पर पीड़िता ने वहां पर रोना शुरु कर दिया और तब आंगनवाड़ी की शिक्षिका ने उससे रोने का कारण पूछा जिस पर पीड़िता ने पूरी बात शिक्षिका को बता दी। जिस पर शिक्षिका ने पीड़िता को लेकर पुलिस थाना में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया। न्यायालय में इस मामले को लेकर अभियोजन पक्ष की ओर से 20 गवाह पेश किए। विशेष न्यायाधीश कृष्ण कुमार की अदालत ने आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा 20 हजार रुपए का जुर्माना की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी जिला न्यायवादी राजेश वर्मा तथा विशेष अधिवक्ता रामदेव चौधरी ने की।