हिमाचल के इस जिले में वाहनों की गति सीमा हुई तय, उल्लंघन पर कटेगा चालान

punjabkesari.in Monday, Dec 08, 2025 - 05:01 PM (IST)

ऊना। ऊना जिला प्रशासन ने सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए नगर निगम ऊना क्षेत्र के भीतर सभी श्रेणी के वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा निर्धारित की है। जिला दंडाधिकारी जतिन लाल ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 112 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस संदर्भ में आदेश जारी किए हैं। यह व्यवस्था परिवहन विभाग द्वारा पूर्व में नगर निकाय क्षेत्रों के लिए अधिसूचित गति सीमाओं के अनुरूप है।

जारी आदेश के अनुसार नगर निगम ऊना की सीमा के भीतर आठ सीटों तक के यात्री वाहनों के लिए अधिकतम 30 किमी प्रति घंटा और नौ या उससे अधिक सीटों वाले यात्री वाहनों के लिए अधिकतम 40 किमी प्रति घंटा की गति सीमा तय की गई है। मालवाहक वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा 25 किमी प्रति घंटा निर्धारित की गई है। मोटरसाइकिलों के लिए अधिकतम गति 30 किमी प्रति घंटा रहेगी, जबकि क्वाड्रिसाइकिल और तीन पहिया वाहनों के लिए अधिकतम गति 20 किमी प्रति घंटा तय की गई है।

आदेश में कहा गया है कि नगर निगम ऊना क्षेत्र में आने वाले सभी वाहन चालकों के लिए इन गति सीमाओं का पालन अनिवार्य होगा। उल्लंघन की स्थिति में मोटर वाहन अधिनियम और संबंधित नियमों के तहत दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।


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Content Editor

Jyoti M

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