मंडी में 13 सितम्बर को UPSC के एग्जाम, परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 लागू

punjabkesari.in Friday, Sep 11, 2026 - 08:50 PM (IST)

मंडी (ब्यूरो): संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 13 सितम्बर को आयोजित होने वाली परीक्षाओं के शांतिपूर्ण और पारदर्शी संचालन के लिए मंडी प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। उपमंडलाधिकारी (सदर) मंडी, चंद्र प्रकाश ने परीक्षा केंद्रों के आसपास कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। उपमंडलाधिकारी चंद्र प्रकाश ने बताया कि 13 सितम्बर को मंडी उपमंडल के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर एनडीए एंड एनए (II) परीक्षा-2026 और सीडीएस (II) परीक्षा-2026 का आयोजन किया जा रहा है। परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए लगाए गए प्रतिबंधात्मक आदेश 13 सितम्बर को सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक प्रभावी रहेंगे।

इन गतिविधियों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध

  • किसी भी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे।
  • रैली, जुलूस, नारेबाजी और हड़ताल करने पर पूर्ण रूप से रोक रहेगी।
  • परीक्षा केंद्रों के समीप लाऊडस्पीकर का प्रयोग वर्जित रहेगा।
  • किसी भी तरह का निर्माण कार्य और टैंट या स्टेज लगाने व हटाने का कार्य प्रतिबंधित रहेगा।
  • हथियार, लाठी, गोला-बारूद, तलवार या किसी भी अन्य घातक उपकरण को लेकर चलने पर सख्त मनाही होगी।

सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम
आदेशों की जमीनी स्तर पर अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए पुलिस विभाग को भी अलर्ट कर दिया गया है। एसडीएम ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मंडी को निर्देश दिए हैं कि वे सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती करें, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था न फैले। उपमंडलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश केवल परीक्षा वाले दिन के लिए ही लागू होगा। उन्होंने स्थानीय जनता से आग्रह किया है कि वे प्रशासन द्वारा जारी इन आदेशों का पालन करें और राष्ट्रीय स्तर की इस महत्वपूर्ण परीक्षा के शांतिपूर्ण संचालन में अपना पूर्ण सहयोग दें।

हिमाचल प्रदेश से जुड़ी खबरें पढ़ने के लिए हमारे WhatsApp group को Join करें 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Vijay

Related News