कुल्लू में 19 अक्तूबर तक इस सड़क पर नहीं दौड़ेंगे वाहन, जानें प्रशासन ने क्यों लगाया प्रतिबंध
punjabkesari.in Tuesday, Oct 13, 2026 - 04:23 PM (IST)
कुल्लू (ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में छाटनसेरी-बेंची सड़क पर आवाजाही करने वाले वाहन चालकों और स्थानीय लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। इस मार्ग पर वार्षिक मुरम्मत और रखरखाव कार्य के चलते 9 से 19 अक्तूबर तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी। कुल्लू के जिला दंडाधिकारी डॉ. अमित कुमार ने जन सुरक्षा और कार्य को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किए हैं।
जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेशों के अनुसार यह प्रतिबंध मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत लागू किया गया है। प्रशासन की ओर से बताया गया है कि छाटनसेरी-बेंची सड़क के किलोमीटर 0/00 से 1/500 तक सीमेंट कंक्रीट मार्ग का निर्माण, मुरम्मत और रखरखाव का कार्य किया जाना है। कार्य की गुणवत्ता बनाए रखने और तय समय सीमा के भीतर इसे पूरा करने के उद्देश्य से इस मार्ग को यातायात के लिए बंद करने का निर्णय लिया गया है। पंजाब केसरी को मिली जानकारी के अनुसार जिला दंडाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक कुल्लू को इस अवधि के दौरान पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने तथा यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता, मनाली मंडल को वैकल्पिक मार्ग पर आवश्यक यातायात संकेतक लगाने और वाहनों की सुरक्षित एवं सुचारू आवाजाही के लिए उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।
हिमाचल प्रदेश से जुड़ी खबरें पढ़ने के लिए हमारे WhatsApp group को Join करें

