केसीसी बैंक के मनाली के कर्ज धारक को 3 महीने में ब्याज समेत भरना होगा लोन

punjabkesari.in Thursday, Aug 25, 2022 - 12:48 PM (IST)

धर्मशाला (जिनेश): के.सी.सी. बैंक से करोड़ों के ऋण मामले में कर्जधारक को 3 माह में ब्याज सहित ऋण चुकाना होगा। कर्जधारक को 11.75 फीसद ब्याज सालाना जबकि 3 फीसद पेनेल्टी इंटरेस्ट भी कुल राशि के साथ चुकाना होगा। सहकारिता विभाग की ओर से धारा 69 (2) की जांच पूरी होने के बाद इस मामले के.सी.सी. बैंक के अध्यक्ष समेत बी.ओ.डी. के 7 सदस्यों की जिम्मेवारी भी तय कर दी गई है। यदि कर्जधारक तय अवधि में ऋण नहीं चुकाता है तो उक्त सारी राशि उसके गारंटरों से रिकवरी होगी। इसके लिए बैंक को संपत्ति बेचने का भी अधिकार दिया गया है। यदि बावजूद इसके ऋण राशि बकाया रह जाती है तो बैंक की बी.ओ.डी. जिसमें अध्यक्ष समेत 7 सदस्यों की जिम्मेदारी तय की गई है, उनसे रिकवरी होगी। इस मामले की जांच सहकारिता विभाग के अतिरिक्त पंजीयक ने की है। कुल 28 पन्नों की जांच रिपोर्ट में चेयरमैन समेत कुल 7 लोगों की जिम्मेदारी तय की गई है।

ऋण का ये मामला वर्ष 2019 से शुरू हुआ था। इसमें मंडी के रहने वाले एक व्यक्ति को ऊना की एक ब्रांच से 20 करोड़ रुपये का कर्ज दिया गया था। इसके तहत मनाली में होटल बनाया जाना था। कर्जधारक ने 3 साल बाद भी इस पैसे का पूरी तरह उपयोग नहीं किया। इस पर वर्ष 2019-20 के आडिट में आडिटर ने इसे गलत करार दिया था। इसके बाद पंजीयक सहकारी सभाएं ने इसकी जांच करवाई। इसमें भी नियमों की अनदेखी सामने आई है। मौजूदा समय में यह कर्ज 20 करोड़ से काफी ज्यादा बताया जाता है। हाल ही में अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी सभाएं ने सहकारी अधिनियम 1968 की धारा 69 (2) के तहत जांच में बैंक के अध्यक्ष समेत बी.ओ.डी. के 7 सदस्यों की जिम्मेदारी तय की है। इसके तहत कहा गया है कि कर्जधारक अगर कर्ज भरने में असमर्थ रहता है,तो उपरोक्त 7 लोगों से यह पैसा वसूला जाए। उधर, इस संबंध में अतिरिक्त पंजीयक सहकारी सभाएं सुखदेव सिंह के मुताबिक जांच पूरी हो गई है।


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Content Writer

Jinesh Kumar

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