आरोप सिद्ध, अदालत ने सुनाई 20 साल के कारावास की सजा
punjabkesari.in Saturday, Mar 27, 2021 - 04:10 PM (IST)
मंडी, (रजनीश) : जिला एवं सत्र (विशेष) न्यायाधीश मंडी आरके के शर्मा की अदालत ने चरस रखने के दो आरोपियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम ने बताया कि अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पाया कि आरोपी जीवन लाल पुत्र स्व. धनी राम गांव कणडू डाकघर कुटाहाची तहसील निहरी जिला मंडी और राम लाल पुत्र स्व. परस राम गांव एवं डाकघर कुटाहाची तहसील निहरी जिला मंडी द्वारा 2 किलो 100 ग्राम चरस रखने का अपराध, संदेह की छाया से परे सिद्ध हुआ है। इस पर अदालत ने आरोपी जीवन लाल और राम लाल को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 और 29 के तहत दस-दस वर्ष के कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोनों दोषियों को एक-एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई गई। बता दें कि दिनांक 27-12-2012 को अन्वेक्षण अधिकारी उपनिरीक्षक नवीन झालटा गोहर थाना अपनी पुलिस टीम के साथ समय करीब 7.30 बजे शाम को नजद जाछ करसोग रोड पर मौजूद था तो 2 व्यक्ति करसोग की तरफ से आ रहे थे। जिनमें से एक व्यक्ति ने एक थैला उठा रखा था। वे दोनों पुलिस पार्टी को देखकर पीछे की ओर भागने लगे, जिन्हें अन्वेक्षण अधिकारी उपनिरीक्षक नवीन झालटा ने अपनी हमराही टीम की सहायता से करीब 10-15 मीटर के फासले में काबू कर किया था।
शक के आधार पर उसके बैग की तलाशी लेने पर बैग से 2 किलो 100 ग्राम चरस बरामद हुयी थी। इस पर गोहर थाना में मामला दर्ज हुआ था। इस मामले की तफ्तीश उपनिरीक्षक नवीन झालटा गोहर थाना ने अमल में लाई थी और तप्तीश पूरी होने पर मामले का चालान थाना अधिकारी गोहर थाना ने अदालत में दायर किया था। अदालत में अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकद्दमे की पैरवी विनय वर्मा उपजिला न्यायवादी ने की थी। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 12 गवाहों के ब्यान कलमबंद करवाए थे।