Hamirpur: दुष्कर्म के आरोपी को 25 साल सजा व 1 लाख जुर्माना
punjabkesari.in Friday, Dec 20, 2024 - 09:10 PM (IST)
हमीरपुर (अजय) : पोक्सो एक्ट के तहत दुष्कर्म करने के मामले में व्यक्ति को 25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। शुक्रवार को एलडी विशेष न्यायाधीश हमीरपुर भुवनेश अवस्थी ने आरोपी व्यक्ति को दोषी ठहराया और उसे पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत अपराध के लिए 25 वर्ष का कठोर कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
आदेश के अनुसार जुर्माना न चुकाने पर 6 महीने की अवधि के लिए अतिरिक्त साधारण कारावास और आईपीसी की धारा 506 के तहत दंडनीय अपराध के लिए 2 साल के कठोर कारावास और 1,000 रुपए के जुर्माना और जुर्माना अदा न करने की स्थिति में 15 दिनों की अवधि के लिए अतिरिक्त साधारण कारावास और आईपीसी की धारा 341 के तहत अपराध के लिए एक महीने के लिए साधारण कारावास और 500 रुपए जुर्माने की सजा, जुर्माना न चुकाने पर 5 दिनों की अवधि के लिए अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था। मामले को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 19 गवाहों की गवाही ली। मुकद्दमा जिला अटॉर्नी हमीरपुर संदीप अग्निहोत्री द्वारा चलाया गया।