प्रदेश सरकार ने बढ़ाई सेटलमेंट स्कीम की अवधि
punjabkesari.in Tuesday, Mar 23, 2021 - 11:05 AM (IST)

डमटाल (सिमरन) : हिमाचल सरकार द्वारा व्यापारियों के वैट के लम्बित मामलों को निपटाने के लिए चलाई जा रही सेटलमेंट स्कीम की अवधि 31 मार्च तक बढ़ा दी है जबकि इस स्कीम की अंतिम तिथि 21 मार्च तक थी। यह जानकारी सहायक आयुक्त राज्यकर व आबकारी अधिकारी इन्दौरा बाबू राम नेगी ने दी। सरकार ने यह स्कीम जनवरी 2020 से शुरू की ताकि वैट के लम्बित मामलों का निपटारा किया जा सके। उद्योगों व व्यापारियों द्वारा इस स्कीम का लाभ उठाया जा रहा है जिस कारण स्कीम के शुरू होने से अबतक 362 करोड़ रुपए इस स्कीम के तहत सरकारी खजाने में जमा हुए हैं जहां बड़े व्यापारी तो इस स्कीम का लाभ उठा ही रहे हैं। वहीं छोटे व्यापारी विशेषकर ठेकेदार इस स्कीम के प्रति अनभिज्ञ होने के कारण का फायदा लेने में काफी पीछे रह गए हैं जबकि वैट के अधिकतर लम्बित मामले ठेकेदारों के हैं। उन्होंने सभी व्यापारियों को कहा कि जिनके भी असेसमेंट, वैट में लम्बित है वह इस स्कीम के तहत इनका इस माह की 31 तक निपटारा करे जिसमे व्यापारियों को कोई भी अतिरिक्त टैक्स या जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। लेकिन स्कीम के खत्म होने के उपरांत वैट के असेसमेंट में कोई टैक्स देय निकलता है तो उन पर जुर्माना व ब्याज दोनों लगाए जाएंगे।