Shimla: संजौली मस्जिद मामले को लेकर 26 अप्रैल को होगी सुनवाई
punjabkesari.in Saturday, Mar 22, 2025 - 05:40 PM (IST)

शिमला (वंदना): विवादित संजौली मस्जिद के अवैध निर्माण मामले पर शनिवार को नगर निगम आयुक्त कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान वक्फ बोर्ड मस्जिद से जुड़े राजस्व रिकार्ड को कोर्ट के समक्ष पेश नहीं कर पाया है। वक्फ बोर्ड ने कोर्ट से दस्तावेजों को पेश करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है, जिस पर कोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई 26 अप्रैल को निर्धारित की है। शनिवार को कोर्ट की सुनवाई के दौरान मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ पेश नहीं हुए थे। वक्फ बोर्ड के वकील ने कोर्ट के समक्ष कहा कि राजस्व दस्तावेजों को जुटाने व अपडेट करने के लिए जिलाधीश कार्यालय में आवेदन किया गया है, ऐसे में अभी पूरे दस्तावेज बोर्ड जुटा नहीं पाया है, इसके चलते वक्फ बोर्ड को अतिरिक्त समय दिया जाए।
इस पर आयुक्त कोर्ट ने 26 अप्रैल को अगली सुनवाई बुलाई है। सुनवाई के दौरान नगर निगम आयुक्त ने कहा कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी मामले का जल्द निपटारा करने के आदेश दिए हैं, इसलिए अगली सुनवाई तक राजस्व रिकार्ड वक्फ बोर्ड को पेश करना होगा। वहीं मस्जिद कमेटी को भी अभी तक कितना अवैध निर्माण तोड़ा गया है, इसका भी जवाब मांगा गया है। इस मामले को लेकर पूरी रिपोर्ट कोर्ट को देनी होगी। वहीं निगम आयुक्त की अदालत में सुनवाई होने के बाद स्थानीय लोगों की ओर से मामले पर वकील जगत पाल भी कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने बताया कि वह इस मामले को लेकर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय भी गए हैं। आने वाले हफ्ते में इस मामले में दोबारा सुनवाई होनी है। इससे पहले पिछले साल अक्तूबर महीने में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की ओर से 8 हफ्ते में मामले का निपटारा करने के लिए कहा गया था, लेकिन अब करीब 6 महीने हो गए हैं।
अब तक नगर निगम आयुक्त की अदालत इस मामले का निपटारा नहीं कर सकी है। नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने संजौली मस्जिद की 3 अवैध मंजिलों को तोड़ने के आदेश दिए हैं, साथ ही 2 बचीं फ्लोर की वैधता को लेकर भी मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड को दस्तावेज पेश करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं मस्जिद कमेटी ने भी अवैध निर्माण तोड़ने को काम शुरू कर दिया है। बता दें कि नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने बीते साल 5 अक्तूबर को संजौली मस्जिद की ऊपरी 3 मंजिलों को तोड़ने के आदेश दिए थे, लेकिन अभी मस्जिद कमेटी अभी तक तोड़ने का काम पूरा नहीं कर पाई है। शनिवार को अवैध निर्माण के मामलों पर कोर्ट के समक्ष 60 से ज्यादा मामलों पर सुनवाई हुई।