Sirmaur: माजरा क्षेत्र में इस तारीख तक लागू रहेगी धारा-163, प्रशासन ने बढ़ाई अवधि

punjabkesari.in Thursday, Jun 19, 2025 - 07:28 PM (IST)

नाहन (आशु): जिला सिरमौर के माजरा थाना क्षेत्र में लागू निषेधाज्ञा की अवधि को जिला प्रशासन ने बढ़ा दिया है। जिला दंडाधिकारी सिरमौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (पूर्व में धारा 144) के अंतर्गत निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया है। इस आदेश के तहत पुलिस थाना माजरा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र  किरतपुर, मेलियों, फतेहपुर, मिश्रवाला और उप-तहसील माजरा में पहले 13 जून, 2025 की रात 10:30 बजे से 19 जून तक निषेधाज्ञा लागू की गई थी। अब इसे आगामी 26 जून 2025 की मध्यरात्रि तक बढ़ा दिया गया है।

यह कदम कानून व्यवस्था बनाए रखने और क्षेत्र में शांति एवं सौहार्द्र को बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। आदेश का उल्लंघन भारतीय कानून के तहत दंडनीय अपराध होगा। एसपी सिरमौर एनएस नेगी ने बताया कि इन आदेशों के मुताबिक संबंधित इलाकों में 5 व इससे अधिक लोगों का एकत्र होना व किसी प्रकार का हथियार लेकर चलना प्रतिबंधित है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि संबंधित आदेशों की पालना करें और इलाके में शांति व सौहार्द बनाए रखें।
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Vijay

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