चैक बाऊंस होने पर मिली एक साल की कैद

punjabkesari.in Monday, Jul 01, 2019 - 06:03 PM (IST)

सरकाघाट, (महाजन): अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हरमेश कुमार की अदालत ने चैक बाऊंस मामले के आरोपी को दोषी करार देते हुए 1 साल की कैद व 7 लाख 70 हजार रुपए अदा करने के आदेश दिए हैं। अधिवक्ता सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि अशोक कुमार पुत्र ख्याली राम निवासी गांव हरियाली टांडा ने हिमाचल ग्रामीण बैंक की पौंटा शाखा से 13 दिसम्बर, 2011 को 20 लाख रुपए का लोन लिया था और इसकी एवज में 2 जनवरी, 2013 को बैंक शाखा को 5 लाख रुपए का चैक दिया था जो 5 जनवरी, 2013 को बाऊंस हो गया था। लीगल नोटिस जारी करने पर भी आरोपी ने अदायगी नहीं की जिस कारण मामला अदालत में दायर किया गया और आरोपी को सजा सुनाई गई है।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Kuldeep

Recommended News

Related News