नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को कठोर कारावास व जुर्माने की सजा

punjabkesari.in Friday, Apr 19, 2024 - 04:19 PM (IST)

मंडी (रजनीश): विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) मंडी की अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के दोषी को विभिन्न धाराओं में कठोर कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी मंडी विनोद भारद्वाज ने बताया कि 19 सितम्बर, 2019 को 17 वर्षीय पीड़िता ने अपनी माता के साथ पुलिस थाना जंजैहली में बयान दर्ज करवाया था कि वह वर्ष 2014 में दोषी जोकि सरकाघाट का रहने वाला है, के साथ फोन पर संपर्क में आई थी। इसके बाद दोषी पीड़िता से घर मिलने गया था और उससे दुष्कर्म किया। पीड़ित ने यह भी बयान दर्ज करवाया था कि आरोपी उसे शादी का झांसा देकर जबरदस्ती अपने घर ले गया और करीब 2 साल तक उसका शारीरिक शोषण किया। बाद में अनुसूचित जाति का कहकर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया और जिससे तंग होकर वह अपने मायके आ गई।

पुलिस थाना जंजैहली में दोषी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। छानबीन पूरी होने पर थाना अधिकारी द्वारा मामले का चालान अदालत में दायर किया था। मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 22 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए तथा सरकार की तरफ से पैरवी उपजिला न्यायवादी नितिन शर्मा द्वारा की गई। अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 10000 रुपए जुर्माने व जुर्माना अदा न करने की सूरत में एक वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा मुनाई।

इसके अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के तहत 3 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 10000 रुपए जुर्माना व जुर्माना अदा न करने की सूरत में 1 वर्ष के कठोर कारावास और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 50000 रुपए जुर्माने व जुर्माना अदा न करने की सूरत में 2 वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भी सुनाई।
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Content Writer

Vijay

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