Shimla: नाबालिगा से जबरदस्ती करने पर आरोपी को मिला 3 वर्ष का कठोर कारावास

punjabkesari.in Tuesday, Sep 23, 2025 - 06:55 PM (IST)

रामपुर बुशहर (नोगल): अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने आरोपी को 3 वर्ष सशक्त कारावास व 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी रीजन उर्फ गोलु आयु 22 वर्ष पुत्र बलदेव सिंह गांव व डाकघर मझेवली, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला के खिलाफ बीएनएस व पोक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। इस फैसले की जानकारी पर जिला उप-न्यायवादी कमल चन्देल ने बताया कि दिनांक 28 नवम्बर 2024 को पीड़िता जिसकी आयु 13 वर्ष है, वह अपनी नानी के घर पर थी, इस दौरान रात्रि करीब 11 बजे आरोपी रीजन उर्फ गोलु ने दरवाजा खटखटाया।

उसकी नानी के द्वारा दरवाजा खोलने पर आरोपी ने उसे धक्का मारा व जबरदस्ती उसके कमरे में घुस गया और पीड़िता का जबरदस्ती हाथ पकड़ कर बाहर खींचने की कोशिश की और उसके बाल व गले को भी पकड़ लिया। जब पीड़िता ने अपने चचेरे भाई का दरवाजा खटखटाया तो आरोपी वहां से भाग गया। इसकी सूचना पीड़िता ने अपनी माता को दी। पुलिस ने मुकद्दमा दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार किया जो अब तक जमानत पर रिहा है। पुलिस ने न्यायालय में करीब 12 गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए व एक बचाव पक्ष का साक्ष्य दर्ज किया गया है। सरकार की तरफ से इस मुकद्दमें की पैरवी जिला उप-न्यायवादी कमल चन्देल ने की।


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Kuldeep

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