पटवारी को दोबारा दुर्गम क्षेत्र के लिए स्थानांतरित करने के आदेशों को हाईकोर्ट ने किया रद्द

punjabkesari.in Friday, May 31, 2024 - 08:32 PM (IST)

शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट ने पटवारी को दोबारा दुर्गम क्षेत्र के लिए स्थानांतरित करने के आदेशों को रद्द कर दिया। साथ ही मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव व न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने एकल पीठ के निर्णय को भी रद्द कर दिया। प्रार्थी ने अपने तबादले को स्थानांतरण नीति के विरुद्ध बताते हुए इसे हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी। एकल पीठ ने स्थानांतरण नीति के पीछे कोई कानूनी शक्ति न होने की वजह मानते हुए प्रार्थी की याचिका को खारिज कर दिया था। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने स्थानांतरण नीति के क्लॉज 12 का उल्लेख करते हुए यह स्पष्ट किया कि प्रदेश उच्च न्यायालय ने सुशीला शर्मा के मामले में पहले ही यह स्पष्ट करके रखा है कि जिस भी कर्मचारी या अधिकारी ने केवल एक बार दुर्गम, अति दुर्गम या दूरदराज के क्षेत्र में अपनी सेवाएं सामान्य कार्यकाल यानि 3 वर्ष के लिए दे दी हैं तो उसे दूसरी बार इस तरह के क्षेत्र में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

इन क्षेत्रों में उन्हीं लोगों को स्थानांतरित किया जाएगा जिन्होंने कभी दुर्गम, अति दुर्गम या दूरदराज के क्षेत्रों में अपनी सेवाएं नहीं दी हैं ताकि हरेक अधिकारी या कर्मचारी को कम से कम एक बार तो इस तरह के क्षेत्र में कार्य करने का अवसर मिले। कोर्ट ने कहा कि स्थानांतरण नीति में यह प्रावधान हाईकोर्ट के आदेशों के अनुरूप ही रखा गया था। खंडपीठ ने यह स्पष्ट किया कि प्रार्थी का स्थानांतरण ट्रांसफर पॉलिसी में दिए गए क्लॉज 12 का सरासर उल्लंघन है। खंडपीठ ने कहा कि रिट कोर्ट प्रशासनिक आदेशों की निष्पक्षता व सद्भावना की कसौटी को परखने का क्षेत्राधिकार भी रखता है। राज्य सरकार यह बताने में असफल रही कि प्रार्थी को सामान्य कार्यकाल से पूर्व दोबारा दुर्गम क्षेत्र में भेजने के पीछे उनका क्या खास तात्पर्य था। गौरतलब है कि प्रार्थी को पटवार सर्कल शेखावाटी तहसील थुनाग जिला मंडी से पटवार सर्कल साऊथ मगरू उप तहसील छतरी जिला मंडी के लिए स्थानांतरित किया गया था।
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Content Writer

Kuldeep

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