फूड सेफ्टी मानकों पर नहीं उतरा खरा खाद्य तेल का सैंपल, पंचकूला की कंपनी को 50 हजार का जुर्माना

punjabkesari.in Saturday, Oct 23, 2021 - 05:16 PM (IST)

कुल्लू (ब्यूरो): जिला कुल्लू के अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी शिवम प्रताप सिंह की अदालत ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 52 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा विभाग कुल्लू द्वारा दायर की गई शिकायत पर न्यायिक कार्यवाही करते हुए निर्माता कंपनी श्री कृष्णा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लमिटिड, प्लॉट नं. 131 इंडस्ट्रियल एरिया फेस-1 पंचकूला को 50 हजार रूपए जुर्माना लगाया है। सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा जिला कुल्लू तथा लाहौल भविता टंडन ने बताया कि खाद्य सुरक्षा विभाग कुल्लू द्वारा जिलाभर में खाद्य तेलों की गुणवत्ता की जांच हेतु सैंपल गत वर्ष जून माह में लिए गए थे, जिनमें सोलीटेर प्रीमियम कुकिंग ऑयल का सैंपल सबस्टैंडर्ड पाया गया था।

इस निर्माता कंपनी के खाद्य तेल की एसिड वैल्यू फूड सेफ्टी मानकों में 2.1 पाई गई जबकि इसकी वैल्यू 0.5 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसलिए उक्त खाद्य पदार्थ को खाद्य विश्लेषक द्वारा सबस्टैंडर्ड घोषित किया गया था। इस प्रकार उक्त नमूनों की जांच रिपोर्ट के आधार पर इसे अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी की अदालत में अभियोग पत्र दायर करने की लिखित अनुमति देकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को न्यायिक कार्यवाही के लिए अधिकृत किया था तथा नियत तिथि पर उक्त मामले में विभाग की ओर से पैरवी के लिए खीम सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कुल्लू-1 अदालत में उपस्थित रहे। अदालत ने उक्त निर्माता कंपनी को 50 हजार रूपए जुर्माना लगाने के साथ ही भविष्य में उपरोक्त गलती न दोहराने बारे भी सख्त निर्देश दिए हैं।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here
अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Vijay

Recommended News

Related News