बस से आए या ट्रेन से बिना ई पास ऊना में नो एंट्री, जानिए नई बंदिशों पर क्या बोले डीसी ऊना

punjabkesari.in Tuesday, Apr 27, 2021 - 12:27 PM (IST)

ऊना : हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में मंगलवार से नाइट कर्फ्यू प्रारंभ होने जा रहा है। प्रदेश के चार जिलो में नाइट कर्फ्यू प्रारंभ होने के बाद नई गाइड लाइन के संबंध में डीसी ऊना राघव शर्मा ने पत्रकार वार्ता में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि आज से नाइट कर्फ्यू प्रारंभ होने के साथ ही रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों की आवाजाही पर पाबंदी रहेगी। हालांकि इस दौरान मालवाहक वाहन, मेडिकल इमरजेंसी, उद्योग की गाड़ियां, इंटर स्टेट बसों व ट्रेन से आने वाले लोग, दाह संस्कार के लिए जाने वाले लोगों को इस आवाजाही में छूट प्रदान की गई है। वहीं उन्होंने ऊना बाॅर्डर पर आने वाले लोगों के लिए कहा कि कोई भी व्यक्ति हाई कोविड राज्यों से हिमाचल में प्रवेश करता है तो उसे 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना होगी। यदि वह आरटीपीसीआर रिपोर्ट लेकर नहीं आता है तो वह जिस भी स्थान पर जा रहा है वहां उसे कोविड नियमों के तहत 14 दिन का क्वारंटाइन टाइम पूरा करना होगा। क्वारंटाइन के दौरान 7 दिन बाद उस व्यक्ति टेस्ट होगा। 

इसके साथ ही उन्होंने बताया कि हिमाचल आने वाले लोगों के लिए अब ई पास भी आवश्यक होगा। ई पास के बाद ही उसे हिमाचल की बाॅर्डर से प्रवेश दिया जाएगा। ऊना की बाॅर्डर पर यात्री बसों, निजी वाहनों की भी चेकिंग की जाएगी। यदि इन वाहनों से आने वाले व्यक्त्यिों के पास ई पास है तो वे अंदर प्रवेश कर सकते हैं, यदि नहीं है तो उन्हें पहले पंजीकरण कराना होगा। बाॅर्डर पर प्रशासन की टीम द्वारा पंजीकरण की व्यवस्था की जा रही है। डीसी शर्मा ने कहा कि शादियों के लिए वर और वधु दोनों पक्षों की ओर से कुल 50 लोगों की अनुमति है, यदि कोई इसका उल्लघंन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। कार्य के कारण अपडाउन करने वाले लोगों के लिए प्रशासन ने मंथली ई पास की व्यवस्था की है, अप डाउनर मंथली ई पास लेकर अपने कार्य पर जा सकते हैं और फिर आ भी सकते हैं। 

क्वारंटाइन नियमों में ऐसे मिलेगी छूट 

उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति हिमाचल से बाहर जाता है और यदि वह 72 घंटे के अंदर वापनस हिमाचल आ जाता है तो उसे क्वारंटाइन नहीं रहना होगा, परंतु यदि वह 72 घंटे के बाद हिमाचल में प्रवेश करता है उसे क्वारंटाइन नियमों का पालन करना होगा। इसके अलावा हिमाचल में प्रवेश करने के 14 दिन पूर्व तक यदि किसी व्यक्ति ने कोरोना वैक्सीन के दोनों डोल लगवा लिए हैं और वो सर्टीफिकेट दिखाता है तो उसे फिर उसे क्वारंटाइन नियम से छूट मिलेगी। अन्यथा उसे भी क्वारंटाइन नियमों का पालन करना होगा। कोई व्यक्ति 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर रिपोर्ट लेकर हिमालच आता है तो उसे भी क्वारंटाइन नियमों से छूट प्रदान की जाएगी। इसके अलावा होम क्वारंटाइन में रहने वाले व्यक्ति पर प्रशासन की ओर से निगरानी की जाएगी, कोई व्यक्ति होम क्वारंटाइन नियमोंको उल्लंघन करता है तो फिर उसे कोविड सेंटर भेजा जाएगा। रात्रि 10 बजे के बाद किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बाहर घूमने की इजाजत नहीं रहेगी, यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। 


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Content Writer

prashant sharma

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