हिमाचल के इस मार्ग पर भारी वाहनों को रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक चलने की अनुमति

punjabkesari.in Sunday, Dec 28, 2025 - 01:57 PM (IST)

कुल्लू, (ब्यूरो): जिला मैजिस्ट्रेट कुल्लू, तोरुल एस. रवीश ने नए साल और पर्यटन सीजन के दौरान भुंतर-मणिकर्ण मार्ग पर सुचारू यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जनहित और सुरक्षित यातायात प्रबंधन के लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत विशेष आदेश जारी किए हैं।

यह आदेश 5 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेंगे। इसके अनुसार वोल्वो बसों, डंपर और अन्य उच्च क्षमता वाले भारी वाहनों को इस मार्ग पर केवल रात 9 बजे से सुबह 7 बजे के बीच ही चलने की अनुमति होगी।

एम्बुलैंस, दमकल वाहन, पुलिस वाहन और अन्य आवश्यक आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहनों को इन प्रतिबंधों से पूरी तरह मुक्त रखा गया है। तैनात पुलिस कर्मियों को दोनों ओर से लगने वाले जाम को देखते हुए भारी वाहनों के टाइम स्लॉट को सिंक्रोनाइज करने के लिए अधिकृत किया गया है। साथ ही क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि वे पुलिस के साथ समन्वय कर ओवरचार्जिंग के मामलों पर निगरानी रखें।


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Content Editor

Jyoti M

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