नगर परिषद नाहन एक्शन मोड में, अब सार्वजनिक कार्यक्रमों की 3 दिन पहले देनी होगी सूचना

punjabkesari.in Thursday, May 02, 2024 - 10:22 PM (IST)

नाहन (आशु): जिला मुख्यालय नाहन में अब सार्वजनिक कार्यक्रमों को लेकर आयोजकों को नगर परिषद को 3 दिन पहले सूचना देनी होगी। यदि नगर परिषद क्षेत्र में सार्वजनिक कार्यक्रम जैसे धार्मिक भंडारे, शादी व पार्टी इत्यादि कार्यक्रम बिना किसी सूचना के आयोजित किए गए तो ऐसे लोगों पर नियमों के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सार्वजनिक कार्यक्रमों की सूचना पहले देने के पीछे मकसद यह है कि कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वहां से निकलने वाले कचरे को सही प्रकार से उठाने एवं उसका निष्पादन करने के लिए व्यवस्था की जा सके।

दरअसल नगर परिषद नाहन सोलिड वेस्ट मैनेजमैंट एक्ट-2016 की अनुपालना के लिए प्रतिबद्ध है। हाल ही में प्रदेश उच्च न्यायालय की ओर से पारित आदेशों को अमलीजामा पहनाने के मकसद से नगर परिषद नाहन ने भी शहरवासियों के लिए उपरोक्त आदेश जारी किए हैं। नगर परिषद के अनुसार 3 दिन पूर्व सूचना के साथ कार्यक्रम आयोजक को नगर परिषद के पास कचरे के निष्पादन की एवज में 10000 रुपए की राशि भी जमा करवानी होगी। नगर परिषद ने प्रति गाड़ी कचरे के लिए 3000 रुपए निर्धारित किए हैं। उदाहरण के तौर पर यदि कार्यक्रम में एक गाड़ी ही कचरा निकलता है तो जमा करवाई गई कुल राशि में से शेष राशि आयोजक को वापस लौटा दी जाएगी। इसको लेकर नगर परिषद प्रशासन की तरफ से शहर में विभिन्न आयोजन स्थलों के मालिकों को भी आदेश जारी कर दिए गए हैं।
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सूचना न देने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई : तोमर
नगर परिषद नाहन के कार्यकारी अधिकारी संजय तोमर ने कहा कि सोलिड वेस्ट मैनेजमैंट एक्ट-2016 की अनुपालना के लिए नगर परिषद प्रतिबद्ध है। प्रदेश उच्च न्यायालय के पारित आदेश के अनुसार सार्वजनिक कार्यक्रमों की 3 दिन पहले नगर परिषद को सूचना देनी होगी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि कार्यक्रम होने से पहले नगर परिषद को सूचित नहीं किया जाता है तो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और इसके लिए आयोजक स्वयं जिम्मेदार होंगे।
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Content Writer

Vijay

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