Mandi: चिट्टे के साथ पकड़ी कुल्लू की युवती व चरस मामले में दिल्ली के युवक को मिली जमानत

punjabkesari.in Wednesday, Aug 05, 2026 - 11:14 AM (IST)

मंडी (रजनीश): विशेष न्यायाधीश की अदालत ने दो अलग-अलग मामलों में युवक व युवती को रिहा किया है। 11.1 ग्राम चिट्टा मामले में नामजद 32 वर्षीय युवती किरण किंगोपा, वहीं चरस मामले में दिल्ली के युवक को जमानत दे दी है। पहले मामले में अदालत ने माना कि बरामद नशे की मात्रा वाणिज्यिक श्रेणी की नहीं है और आरोपी का कोई पुराना आपराधिक इतिहास नहीं है, इसलिए उसे और अधिक समय तक हिरासत में रखना उचित नहीं होगा। मामला औट थाना क्षेत्र का है। 15 जुलाई, 2026 की सुबह एसटीएफ पुलिस मंडी की टीम ने नाग सैन में पंचायत प्रधान और एक अन्य गवाह की मौजूदगी में विवेक कुमार उर्फ कानू के घर पर छापा मारा था। छापेमारी के दौरान कमरे में विवेक कुमार के साथ कुल्लू निवासी किरण किंगोपा भी मौजूद थी। बिस्तर की तलाशी लेने पर तकिये के पास से 11.1 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ था। 

पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि वे नशे के आदी हैं और उन्होंने इसे व्यक्तिगत सेवन के लिए रखा था। इसके बाद पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 29 के तहत मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। अदालत ने याचिकाकर्त्ता किरण किंगोपा को 75,000 रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की एक जमानत राशि जमा करने की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया। इसके  साथ ही निर्देश दिया कि वह गवाहों को प्रभावित न करें, भविष्य में ऐसी गतिविधियों में शामिल न हों और मुकद्दमे की हर सुनवाई पर अदालत में उपस्थित रहे।

वहीं दूसरे मामले में सुंदरनगर स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने मादक पदार्थ के एक मामले में दिल्ली निवासी पारस धींगरा को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। अदालत ने पुलिस द्वारा निष्पक्ष गवाह शामिल न करने, जांच प्रक्रियाओं में खामियों और पुलिस की कहानी में विरोधाभास के आधार पर आरोपी को यह राहत दी है। पुलिस के अनुसार 24 अप्रैल, 2019 को शाम 7 बजे सुंदरनगर पुलिस की एक टीम बीबीएमबी झील के बस स्टैंड के पास में गश्त पर थी। इस दौरान पुलिस को बस स्टैंड के पास एक युवक बैग लेकर खड़ा दिखाई दिया। शक के आधार पर तलाशी लेने पर आरोपी के बैग से 205 ग्राम चरस बरामद हुई थी। इस संदर्भ में पुलिस स्टेशन सुंदरनगर में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।


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Kuldeep

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