Mandi: चरस के दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

punjabkesari.in Monday, Sep 02, 2024 - 07:01 PM (IST)

मंडी (रजनीश): विशेष न्यायाधीश-1 मंडी की अदालत ने एक अहम मामले में आरोपी सुजीत भगवान कामले को 1.036 किलोग्राम चरस रखने का अपराध सिद्ध होने पर 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 1,00,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने की सूरत में अदालत ने दोषी को एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी मंडी विनोद भारद्वाज ने बताया कि इस मामले में 24 नवम्बर 2022 को सुजीत भगवान कामले के खिलाफ पुलिस थाना सदर में अभियोग दर्ज हुआ था।

दिनांक 23 नवम्बर 2022 को अंवेषण अधिकारी थाना सदर मंडी नाकबंदी के लिए भ्युली चौक पर अपनी पुलिस टीम के साथ मौजूद था तथा कुल्लू की तरफ से आने वाली छोटी-बड़ी गाड़ियों को चैक किया जा रहा था। समय 10.30 बजे रात एक वोल्वो बस कुल्लू की तरफ से मंडी की तरफ आई, जिसे चैक करने के लिए रोका गया। बस चालक ने बस को सड़क के किनारे खड़ा किया। बस में बैठी सवारियों का सामान सरसरी तौर पर चैक किया गया उस समय में करीब 50 सवारियां बैठी थी। बस की सीट नंबर 13ई आखिर सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपनी गोद में एक बैग ले रखा था, जिसे अंवेषण अधिकारी ने अपना बैग चैक करवाने के लिए कहा तो वह व्यक्ति आनाकानी करने लगा तथा घबराया हुआ प्रतीत हुआ।

सीट नंबर 13ई पर बैठे व्यक्ति का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम सुजीत भगवान कामले पुत्र भगवान कामले निवासी संकल्प वसहत चाल 138/बी ब्लॉक वीर जिगमाता भोंसले मार्ग मानखर्ड महाराष्ट्रा 400043 बताया। बैग में कोई संदिग्ध/चोरी का सामान होने का अंदेशा होने पर बैग की तलाशी ली गई थी। उक्त व्यक्ति के बैग से 1.036 किलो चरस पाई गई थी। मामले की छानबीन पूरी होने पर मामले का चालान थाना अधिकारी सदर द्वारा अदालत में दायर किया था। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 10 गवाहों के ब्यान कलम बन्द करवाए थे। अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत द्वारा आरोपी सुजीत भगवान कामले द्वारा 1.036 ग्राम चरस रखने का अपराध, संदेह की छाया से परे सिद्ध पाया गया और दोषी को एनडीपीएस अधिनियम के तहत सजा सुनाई गई।


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Content Writer

Kuldeep

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