मंडी जिला में यहां पर नहीं होगी शराब की बिक्री

punjabkesari.in Friday, Jan 08, 2021 - 04:32 PM (IST)

मंडी : जिला दंडाधिकारी मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने राज्य निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों अनुसार अधिसूचना जारी कर जिला में 10 जनवरी को शहरी निकायों के चुनावों एवं मतगणना के दृष्टिगत शराब की बिक्री पर पाबंदी लगाई गई है। इसके चलते नगर परिषद सुंदरनगर, जोगिंद्रनगर, नेरचौक, सरकाघाट तथा नगर पंचायत रिवालसर तथा करसोग में मतदान क्षेत्र के दायरे में आने वाले  होटलों, ढाबों, दुकानों अथवा अन्य निजी व सार्वजनिक स्थानों पर शराब इत्यादि किसी भी प्रकार के मादक पदार्थो की बिक्री व वितरण पर पाबंदी रहेगी। यह पाबंदी मतदान से 48 घंटे पूर्व से मतदान व मतों की गिनती की प्रक्रिया संपन्न होने तक लागू रहेगी। अधिसूचना के अंतर्गत आदेशों की अवहेलना करने पर हिमाचल प्रदेश शहरी निकाय एक्ट-1994 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।


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Rajneesh Himalian

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