नशा तस्कर की संपत्ति व बैंक खाते सीज-फ्रीज

punjabkesari.in Monday, Dec 21, 2020 - 08:40 PM (IST)

कुल्लू (ब्यूरो): पुलिस ने चरस तस्करी के एक और मामले में आरोपी की फाइनांशियल इन्वैस्टीगेशन करवाई है। मादक द्रव्य अधिनियम की धारा 68 के तहत की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने तस्कर की संपत्ति व बैंक खाते सीज-फ्रीज कर दिए हैं। फाइनांशियल इन्वैस्टीगेशन की कार्रवाई की जद्द में आया आरोपी 3.510 किलोग्राम चरस की खेप का मुख्य सप्लायर है। इस प्रकरण में पुलिस पहले ही आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। चरस की इस खेप के साथ सितम्बर महीने में कुलदीप सिंह निवासी टौणीदेवी हमीरपुर और केवलराज निवासी सरकाघाट मंडी को दबोचा गया था। उनकी आल्टो कार को भी पुलिस ने कब्जे में ले रखा है। अब ये दोनों न्यायिक हिरासत में चल रहे हैं। इसके बाद इसी प्रकरण में बड़सर (हमीरपुर) के अमीश कुमार की गिरफ्तारी हुई। जिस आरोपी की फाइनांशियल इन्वैस्टीगेशन की गई वह नेपाली है और उसकी पहचान शोभा राम उर्फ राज बहादुर पुत्र भोज राम निवासी मणिकर्ण के रूप में हुई है। इस आरोपी की पत्नी गृहिणी है।

 आरोपी और उसके परिवार का कोई सदस्य न तो कोई नौकरी करता है और न ही कोई व्यापार। इसके अलावा इस परिवार का मणिकर्ण में 3 मंजिला भवन है। यह जमीन आरोपी की पत्नी के नाम पर है। आरोपी की बैंक स्टेटमैंट से पुलिस को पता चला कि आरोपी के खाते से 22.78 लाख रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई हैं। ये ट्रांजैक्शंस उसकी संपत्ति से मेल नहीं खा रही हैं। इसके अलावा 19,53,048 रुपए पुलिस ने बैंक खाते में फ्रीज करवा दिए हैं। आरोपी की संपत्ति को सीज कर दिया गया है। बैंक खाते में पड़ी राशि को अब आरोपी न तो खर्च कर सकता है और न ही इस राशि का किसी भी प्रकार से इस्तेमाल कर सकता है। कुल्लू के एस.पी. गौरव सिंह ने कार्रवाई की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि नशा तस्करों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

अब तक 3 करोड़ की संपत्ति सीज-फ्रीज
कुल्लू पुलिस ने अब तक नशा तस्करों की फाइनांशियल इन्वैस्टीगेशन करके तस्करों की 3 करोड़ रुपए की संपत्ति सीज की है। तस्करों के बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया गया है। नशा तस्करी के 12 मामलों में 18 तस्करों के खिलाफ यह कार्रवाई हुई है।


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Kuldeep

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