Kangra: 3 लाख का चैक बाऊंस, आरोपी की अपील खारिज, एक साल की सजा बरकरार

punjabkesari.in Tuesday, Sep 29, 2026 - 08:40 PM (IST)

कांगड़ा: तीन लाख रुपए के चैक बाऊंस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-द्वितीय कांगड़ा स्थित धर्मशाला शीतल शर्मा की अदालत ने अजय कुमार की अपील खारिज कर दी। अदालत ने मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट की ओर से 8 अप्रैल 2026 को सुनाई गई एक साल के साधारण कारावास और पांच लाख रुपए जुर्माने की सजा को बरकरार रखा। मामला शाहपुर के संजय हार्डवेयर स्टोर से संबंधित था। आरोपी ने 28 मई 2012 को तीन लाख रुपए का चैक जारी किया था, जो पर्याप्त राशि न होने के कारण बाऊंस हो गया। अदालत ने सुरक्षा के तौर पर चैक दिए जाने की दलील को स्वीकार नहीं किया और आरोपी को 30 दिन के भीतर निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिए।

 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Kuldeep

Related News