अब RTI के दायरे में होंगे कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक

punjabkesari.in Tuesday, Oct 22, 2019 - 10:16 AM (IST)

भोरंज (रवि): कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक प्रबंधक बोर्ड ने राज्य लोक सूचना आयोग के आदेशों पर अमल करते हुए प्रदेश के सभी बैंकों को आर.टी.आई. के अंतर्गत लाने की अधिसूचना जारी की है। इससे अब सूचना के अधिकार के तहत कोई भी नागरिक बैंक से जुड़ी जानकारी ले सकता है। उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा बैंक की शाखाएं 2012-13 से बाद सूचना अधिकार के दायरे में नहीं थीं, इससे किसी भी नागरिक को कांगड़ा बैंक से जुड़ी जानकारी सूचना के अधिकार के तहत नहीं मिल पाती थी। अब राज्य सूचना आयुक्त के आदेशों पर कांगड़ा बैंक प्रबंधक निदेशक ने प्रदेश के सभी बैंकों को सूचना के अधिकार 2005 के अंतर्गत लाने की अधिसूचना जारी कर दी है।

इन आदेशों के अनुसार बैंक के प्रबंध निदेशक फस्र्ट अपील लोक सूचना अधिकारी, बैंकिंग सहायक महाप्रबंधक ऋण व विकास को लोक सूचना अधिकारी, बैंकिंग सहायक महाप्रबंधक स्थापना लोक सूचना अधिकारी प्रशासनिक, सीनियर मोस्ट ग्रेड-वन अधिकारी ऋण एवं विकास सैक्शन और बैंक के एस्टैब्लिशमैंट अधिकार प्रशासनिक सहायक लोक सूचना अधिकारी बैंकिंग नियुक्त किया गया है। इसी तरह सहायक महाप्रबंधक नूरपुर, आलमपुर, हमीरपुर, अम्ब, बैजनाथ, बंजार, गलोड़, देहरा, कुल्लू, नगरोटा बगवां, पालमपुर, समीरपुर, ऊना, आनी, बाथू व डाडासीबा को लोक सूचना अधिकारी तथा सभी ब्रांच प्रबंधक व प्रभारी को सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके लिए सभी बैंकों को लोक सूचना अधिकारी व सहायक लोक सूचना अधिकारी का नाम सूचना बोर्ड पर लिखने के आदेश जारी किए गए हैं।

कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक विनय कुमार (एस.ए.एस.) का कहना है कि प्रदेश की सभी बैंक की शाखाएं अब सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में होंगी। इसके लिए सभी बैंक प्रबंधकों को आदेश जारी किए गए हैं। बैंक प्रबंधन ने लोक सूचना अधिकारी व सहायक लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। इसके लिए सभी बैंक शाखाओं में सूचना बोर्ड लगाना होगा। उन्होंने कहा कि त्यौहारी सीजन पर एक महीने की अवधि के लिए ऋण पर लगने वाले प्रोसैसिंग चार्ज पर पूरी तरह विशेष छूट दी गई है।


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Edited By

Simpy Khanna

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