Kullu: अखाड़ा बाजार में अवैध नहीं है जामा मस्जिद, जानें रिकॉर्ड में किसके नाम दर्ज है जगह

punjabkesari.in Sunday, Sep 29, 2024 - 05:16 PM (IST)

कुल्लू (गौरीशंकर): कुल्लू के अखाड़ा बाजार में जामा मस्जिद को लेकर पनपे विवाद के बीच प्रशासन दस्तावेज लेकर मीडिया के सामने आया है। एसडीएम कुल्लू ने इस मस्जिद को लेकर दस्तावेज मीडिया के समक्ष रखे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि मस्जिद को अवैध कहना गलत है, क्योंकि यह जगह वक्फ बोर्ड के नाम रिकाॅर्ड में अंकित है और यह कोई आज का रिकाॅर्ड नहीं बल्कि पंजाब सरकार के जमाने का है जब जिला कांगड़ा और कुल्लू तहसील हुआ करती थी। आजादी के पहले से यह जगह रिकाॅर्ड में दर्ज है। उन्होंने कहा कि 1970 के सरकार के गजिट में भी यह जगह एंटर है।

एसडीएम ने कहा कि कि राजस्व रिकाॅर्ड में गिरदावरी से लेकर अन्य तमाम रिकाॅर्ड में यह जगह दर्ज है और 1999 में यहां मस्जिद निर्माण के लिए टीसीपी से अनुमति मांगी गई थी जो 2003 तक वैद्य था। इसमें ग्राऊंड के अलावा 3 मंजिला नक्शा शामिल था और वर्तमान में 980 स्क्वेयर मीटर में निर्माण हुआ है, ऐसे में 150 स्क्वेयर मीटर अतिरिक्त निर्माण है और इस निर्माण के लिए मस्जिद प्रबंधन की ओर से टीसीपी को रैगुलर करने के लिए आवेदन किया गया है। ऐसे में मस्जिद को अवैध स्ट्रक्चर नहीं कहा जा सकता। उन्होंने 30 सितम्बर को होने वाले प्रदर्शन को लेकर कहा कि वे अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से समाज के सामने रखें और शांति बनाए रखें।

विभिन्न संगठनों के साथ की बैठक
मस्जिद को अवैध बताकर 30 सितम्बर को हिन्दूवादी संगठनों ने प्रदर्शन का ऐलान किया है, जिसके चलते कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से और माहौल खराब न हो इसको लेक प्रशासन ने कुल्लू के विभिन्न संगठनों व्यापार मंडल, टैक्सी यूनियन, ट्रक यूनियन, नगर परिषद, देवी-देवता कारदार संघ, जामा मस्जिद के मौलाना सहित दर्जनों संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें सभी संगठनों के लोगों ने अपने-अपने सुझाव दिए।
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Content Writer

Vijay

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