हिमाचल: इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना की अधिसूचना जारी, जानिए किसे मिलेगा लाभ

punjabkesari.in Wednesday, Mar 13, 2024 - 08:09 PM (IST)

शिमला (प्रीति): प्रदेश सरकार की ओर से राज्य की 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना के तहत 1500 रुपए प्रतिमाह राशि देने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके तहत उन महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिलेगा, जिनके घरों से सरकारी सेवा में किसी भी तरह से लोग जुडे़ हैं या परिवार से कोई पैंशनधारक हैं। कितनी महिलाओं को यह राशि हर महीने दी जाएगी, इस बारे आदेशों में स्पष्ट नहीं किया गया है। तहसील कल्याण अधिकारी को यह पैंशन लगाने और रद्द करने का अधिकार होगा। सरकार ने लाहौल-स्पीति में महिलाओं को 1500 रुपए देने के लिए जो गाइडलाइन जारी की थी, उसे ही पूरे प्रदेश में लागू किया गया है। इसमें फॉर्म भी वही होगा जो पहले लाहौल-स्पीति के लिए जारी किया गया है। 

ये दस्तावेज करवाने होंगे उपलब्ध
विभाग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के तहत जिन महिलाओं के घर से कोई भी सरकारी सेवा में नहीं है, उन्हें इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना में शामिल किया जाएगा। विभाग की मानें तो 18 से 59 वर्ष की महिलाओं को उक्त योजना में और 60 वर्ष की आयु से ऊपर की महिलाओं को पहले से ही पैंशन दी जा रही है। योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय से फॉर्म लेकर भरना होगा। इस दौरान सभी दस्तावेजों की परख तहसील कल्याण अधिकारी करेंगे। इस फॉर्म में महिलाओं को बताना होगा कि वह किस श्रेणी से संबंध रखती है। यदि वह बीपीएल परिवार से संबंध रखती हैं तो इसका उल्लेख करना होगा। इस दौरान आधार कार्ड की प्रति व राशनकार्ड की प्रति के अलावा हिमाचली बोनाफाइड प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र व बैंक खाता नम्बर भी देना होगा।

इन्हें नहीं मिलेगा योजना का लाभ
जिस महिला के परिवार से कोई भी सदस्य केन्द्र व राज्य सरकार के कर्मचारी, पैंशनर्ज, अनुबंध, आऊटसोर्स, दैनिक वेतन भोगी, अंशकालिक नौकरी में है, उसे इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा सेवारत या भूतपूर्व सैनिक, सैनिक विधवाएं, मानदेय प्राप्त आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता, सहायिका, आशा वर्कर, मिड-डे मील वर्कर, मल्टी टास्क वर्कर, सामाजिक सुरक्षा पैंशन लाभार्थी, पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी, केंद्र, राज्य सरकार के अंतर्गत विभिन्न सार्वजनिक उपक्रम, बोर्ड, काऊंसिल, एजैंसी में कार्यरत, पैंशनभोगियों, वस्तु एवं सेवाकर के लिए पंजीकृत व्यक्ति तथा आयकरदाता के परिवार से महिलाओं को भी यह लाभ नहीं मिलेगा।
हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here
अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Vijay

Recommended News

Related News