हिमाचल में सफर का नया नियम: 31 मार्च तक करवा लें ये काम, वरना जेब पर पड़ेगा भारी बोझ

punjabkesari.in Monday, Feb 23, 2026 - 12:34 PM (IST)

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश की सड़कों पर एचआरटीसी की बसों में मिलने वाली रियायतों का आनंद अब बिना डिजिटल पहचान के मुमकिन नहीं होगा। प्रदेश सरकार ने 'हिम बस कार्ड' को अनिवार्य कर सफर के तौर-तरीकों को पूरी तरह बदलने की तैयारी कर ली है। अब आपकी जेब में सिर्फ टिकट के पैसे नहीं, बल्कि यह स्मार्ट पास होना भी लाजमी है।

क्या है नया अपडेट?

हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) ने रियायती और मुफ्त यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए पंजीकरण की समय-सीमा में विस्तार किया है। अब लाभार्थी 31 मार्च 2026 तक अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इस मोहलत का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र व्यक्ति इस सुविधा से वंचित न रह जाए।

डेडलाइन का रखें ध्यान

31 मार्च, 2026 तक कार्ड बनवाना अनिवार्य है। 1 अप्रैल, 2026 से कड़े नियम प्रभावी होंगे। इस तिथि के बाद, यदि आपके पास वैध 'हिम बस कार्ड' नहीं है, तो आपको बस में किसी भी प्रकार की छूट या फ्री सफर की अनुमति नहीं मिलेगी। आपको सामान्य यात्री की तरह पूरा किराया चुकाना होगा।

डिजिटल आवेदन का तरीका

निगम ने कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को पूरी तरह पेपरलेस और आसान रखा है। पात्र नागरिक घर बैठे ही अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं। वह एचआरटीसी की आधिकारिक वेबसाइट buspassonline.hrtchp.com पर जाएं। पोर्टल पर दी गई सरल प्रक्रियाओं का पालन करते हुए अपनी जानकारी दर्ज करें।

यात्रियों की सहूलियत के लिए इंटरफेस को काफी फ्रेंडली बनाया गया है ताकि बुजुर्ग और कम तकनीक जानने वाले लोग भी आसानी से आवेदन कर सकें। अंतिम समय की तकनीकी दिक्कतों और भीड़ से बचने के लिए जल्द से जल्द अपनी औपचारिकताएं पूरी कर लें।


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Content Editor

Jyoti M

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