हिमाचल में BPL चयन के नियम में बड़ा बदलाव, अब ये परिवार भी होंगे पात्र, जानें कब तक कर सकते हैं आवेदन
punjabkesari.in Saturday, Apr 11, 2026 - 02:24 PM (IST)
हिमाचल डेस्क : हिमाचल प्रदेश सरकार ने बीपीएल परिवारों के चयन और सत्यापन प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए हैं। सरकार के नए आदेशों के अनुसार, अब उन परिवारों को भी बीपीएल सूची में शामिल किया जाएगा, जो किन्हीं कारणों से पहले सूची से बाहर रह गए थे।
मनरेगा में 5 दिन काम करने वालों को मौका
नई व्यवस्था के तहत, ऐसे परिवार भी बीपीएल सूची में शामिल किए जाएंगे, जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान मनरेगा (अब विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन - ग्रामीण, वीबी-जी राम जी) के अंतर्गत कम से कम 5 दिन कार्य किया हो। सरकार का मानना है कि इससे वास्तविक जरूरतमंदों की पहचान बेहतर तरीके से हो सकेगी और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पहले से तैयार बीपीएल सूची में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसके बजाय, छूटे हुए पात्र परिवारों को शामिल करने के लिए अलग से प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
इस दिन तक कर सकते हैं आवेदन
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, पात्र परिवार 18 अप्रैल 2026 तक अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके बाद 21 अप्रैल 2026 तक ब्लॉक स्तर पर गठित समितियां पात्र परिवारों की प्रारंभिक सूची जारी करेंगी। चयन प्रक्रिया को त्रुटिहीन बनाने के लिए इसे विभिन्न चरणों में विभाजित किया गया है। ब्लॉक स्तर से सूची जारी होने के बाद सत्यापन, अनुमोदन और अपील की प्रक्रिया शुरू होगी। अंतिम चरण में राज्य स्तरीय समिति द्वारा सातवें चरण की अंतिम सूची जारी की जाएगी।

