Himachal: हादसे के बाद अस्पताल में तुरंत मिलेगा इलाज, नहीं देने होंगे पैसे, जानिए क्या है कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम?

punjabkesari.in Friday, Jun 13, 2025 - 11:48 AM (IST)

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में घायल होने वाले लोगों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर आई है। अब राज्य में सड़क हादसों में घायल होने वाले लोगों को अस्पतालों में डेढ़ लाख रुपये तक का निशुल्क (कैशलेस) उपचार मिलेगा। यह सुविधा न केवल सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध होगी, बल्कि आयुष्मान भारत योजना के तहत अधिकृत सभी स्वास्थ्य संस्थानों में भी इसका लाभ उठाया जा सकेगा। इस पहल से सड़क दुर्घटना के शिकार मरीजों को तत्काल और बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल पाएगी।

उपचार की अवधि और योजना का वित्तपोषण

घायलों का उपचार अस्पताल में भर्ती होने के बाद 7 दिनों तक किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया के लिए हिमाचल में एक राज्यस्तरीय कोष का गठन किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि घायलों के इलाज का सारा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। केंद्र के निर्देशों के बाद हिमाचल प्रदेश में इस योजना को तेजी से लागू कर दिया गया है।

योजना का क्रियान्वयन और निगरानी

परिवहन निदेशक डीसी नेगी ने इस संबंध में हिमाचल के सभी विभागों और अस्पतालों को एक विस्तृत पत्र जारी किया है। इस महत्वपूर्ण योजना को पूरे राज्य में सुचारू रूप से लागू करने के लिए, मुख्य सचिव  नोडल अधिकारी नियुक्त होंगे। जिलों के स्तर पर, उपायुक्त, संबंधित अस्पतालों के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, और मुख्य चिकित्सा अधिकारी ऐसे सभी मामलों की गहन निगरानी करेंगे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि योजना का लाभ सही व्यक्तियों तक पहुंचे। यह पूरी व्यवस्था रोड सेफ्टी के तहत की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना और घायलों को तुरंत सहायता प्रदान करना है।

पहले की स्थिति और वर्तमान में बदलाव

अभी तक हिमाचल प्रदेश में किसी भी वाहन दुर्घटना के बाद घायल व्यक्ति को अपने इलाज का खर्च स्वयं उठाना पड़ता था। केवल वे लोग जिनके पास आयुष्मान या हिमकेयर कार्ड थे, उन्हें ही निशुल्क सुविधा मिल पाती थी। लेकिन अब, इस नई योजना के तहत, सरकार डेढ़ लाख रुपये तक का निशुल्क उपचार प्रदान करके सभी घायलों को बड़ी राहत देगी।

आंकड़ों पर एक नज़र और आगे की रणनीति

गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में औसतन प्रतिदिन 7-8 लोग सड़क हादसों में घायल हो रहे हैं। परिवहन विभाग के निदेशक डीसी नेगी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि विभागों और अस्पताल प्रबंधन को इस नई योजना को लेकर आदेश जारी किए गए हैं।

हाल ही में, परिवहन विभाग के प्रधान सचिव की केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के सचिव के साथ एक वर्चुअल बैठक भी हुई थी। इस बैठक में हिमाचल प्रदेश से यह पूछा गया था कि वे इस योजना को पायलट आधार पर लागू करने के लिए कितने तैयार हैं। इससे स्पष्ट होता है कि केंद्र सरकार इस योजना को लेकर गंभीर है और इसका व्यापक प्रभाव देखने को मिलेगा।

कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम क्या है?

कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम भारत सरकार द्वारा सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य सड़क हादसों में घायल हुए लोगों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। यह योजना मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 162 के तहत अधिसूचित है और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पंजीकृत सभी अस्पतालों में लागू होती है। इसका मतलब है कि घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अपनी जेब से पैसे नहीं देने पड़ेंगे, और अस्पताल सीधे सरकार से भुगतान प्राप्त करेगा।


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Content Editor

Jyoti M

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