NHAI की भूमि पर किए अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट सख्त, तुरंत कार्रवाई के दिए आदेश

punjabkesari.in Thursday, Mar 21, 2024 - 10:58 PM (IST)

शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट ने कीरतपुर-नेरचौक-मनाली फोरलेन के आसपास एनएचएआई भूमि पर किए अवैध अतिक्रमण पर तुरंत प्रभावशाली कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विवादित निर्माण को वैध कब्जे में साबित करने की जिम्मेदारी संबंधित कब्जाधारी की होगी, न कि एनएचएआई की। कोर्ट ने आदेश दिए कि एनएचएआई विवादित अतिक्रमण की निशानदेही करवाने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। कोर्ट ने फोरलेन का निर्माण का कार्य जल्द पूरा करने के आदेश भी जारी किए हैं। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने अतिक्रमणों पर कड़ा संज्ञान लेते हुए जिला व पुलिस प्रशासन को एनएचएआई अधिकारियों की हरसंभव सहायता करने के आदेश भी दिए।

कोर्ट ने जनहित में दायर याचिका की सुनवाई के पश्चात इस फोरलेन प्रोजैक्ट को क्रमबद्ध तरीके से 7 अलग-अलग प्रोजैक्टों का कार्य पूरा करने और अतिक्रमण हटाने के आदेश पारित किए हैं। कोर्ट ने जिलाधीश कुल्लू को एनएचएआई अधिकारियों, जिला प्रशासन व नगर परिषद मनाली के साथ बैठक कर दुकानों, सुलभ शौचालय, शवदाह गृह और ऐसे अन्य निर्माणों से जुड़े विवादों को हल करने का प्रयास करने को कहा। कोर्ट ने फिर दोहराया कि कोई भी दीवानी अदालत या अथॉरिटी एनएचएआई की भूमि पर अतिक्रमणों को लेकर जुड़े विवाद संबंधी केस स्वीकार न करें। कोर्ट ने ऐसे मामले सीधे हाईकोर्ट में संबंधित याचिका के साथ सुने जाने के आदेशों को भी दोहराया।

डीसी कुल्लू को पार्किंग स्थल मुहैया करवाने के भी दिए आदेश
कोर्ट ने डीसी कुल्लू को मनाली में वोल्वो बसों, कारों व अन्य वाहनों को पार्किंग स्थल मुहैया करवाने के मुद्दे का निपटारा करने के आदेश भी दिए। इन वाहनों के बेतरतीब पार्किंग किए जाने के कारण मनाली में अक्सर जाम की समस्या बनी रहती है। कोर्ट ने आने वाले पर्यटन सीजन से पहले उक्त सभी खंडों के अतिक्रमणों को हटाने के आदेश भी दिए हैं। कोर्ट ने नगर परिषद मनाली और टैक्सी यूनियन मनाली को प्रतिवादी बनाते हुए इन्हें नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इन्हें 1 अप्रैल, 2019 से अभी तक एकत्रित की गई पार्किंग फीस का लेखा-जोखा रखने के आदेश भी दिए। मामले पर सुनवाई 24 अप्रैल को होगी। 

कीरतपुर-नेरचौक प्रोजैक्ट 
कोर्ट को बताया गया कि इस प्रोजैक्ट की कुल लंबाई 85 किलोमीटर के लगभग है। नौलखा डडौर खंड में अधिगृहीत भूमि एनएचएआई को न सौंपने के कारण कार्य प्रभावित हो रहा है। कोर्ट ने संबंधित भू-अधिग्रहण अथॉरिटी बिलासपुर को आदेश दिए कि वह उक्त खंड में अधिगृहीत भूमि 4 सप्ताह के भीतर नैशनल हाईवे अथॉरिटी को सौंपे। कोर्ट ने भू-अधिग्रहण अथॉरिटी को आदेश दिए कि उन 27 ढांचों का कब्जा भी एनएचएआई को दे, जिनका मुआवजा दिया जा चुका है। कोर्ट ने एनएचएआई को इन निर्माणों को तुरंत तोड़ने के आदेश जारी किए हैं।

फेज टू ग्रीन फील्ड अलाइनमैंट
कोर्ट ने इस क्षेत्र के तहत मंडी जिले में आने वाली 13 और बिलासपुर जिले में आने वाली 26 इमारतों को 4 सप्ताह के भीतर हटाने के आदेश दिए। इन निर्माणों का मुआवजा संबंधित मालिकों को दिया जा चुका है।

फेज थ्री सुंदरनगर बाईपास
 इस क्षेत्र में 8 इमारतें ऐसी हैं, जिन्हें मुआवजा देने के बावजूद तोड़ा नहीं गया है। कोर्ट ने पुलिस सहायता से इन्हें तोड़ने के आदेश दिए हैं। 

नेरचौक-पंडोह प्रोजैक्ट 
इस प्रोजैक्ट की कुल लंबाई 23 किलोमीटर के लगभग है, मगर अभी तक कार्य पूरा नहीं हो पाया है। कोर्ट ने ठेकेदार कंपनी से स्टेटस रिपोर्ट के माध्यम से कार्य पूरा करने की टाइम लाइन मांगी है। कोर्ट ने मुहाल दौंधी के अधिगृहीत पटवारखाने को भी ध्वस्त करने के आदेश जारी किए हैं। 

पंडोह बाईपास टकोली प्रोजैक्ट
इस प्रोजैक्ट की कुल लंबाई 47 किलोमीटर के लगभग है, जिसमें 4 सुरंगें व 19 पुल हैं। इस क्षेत्र में 15 ढांचों का मुआवजा दिया जा चुका है, जिन्हें कोर्ट ने 4 सप्ताह के भीतर हटाने के आदेश दिए हैं।  

कुल्लू-मनाली प्रोजैक्ट
इस प्रोजैक्ट के तहत आने वाले 2 ढांचों को तोड़ने के आदेश देते हुए कोर्ट ने उन मामलों को इस जनहित याचिका के साथ सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के आदेश दिए, जिनके कारण इस प्रोजैक्ट के तहत निर्माणाधीन पार्किंग के निर्माण में बाधा उत्पन्न हो रही है।
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Content Writer

Vijay

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