अनुबंध पर दी सेवाओं को नियमित सेवा के साथ जोड़ते हुए पदोन्नति के लिए गिना जाएगा : हाईकोर्ट

punjabkesari.in Wednesday, Dec 07, 2022 - 11:13 PM (IST)

शिमला (मनोहर): प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि अनुबंध के आधार पर दी गईं सेवाओं को नियमित सेवा के साथ जोड़ते हुए पदोन्नति के लिए गिना जाएगा। न्यायाधीश सबीना व न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने सुशांत सिंह नेगी व अन्य द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए ये आदेश पारित किए। याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार प्रार्थीगण अनुबंध के आधार पर नियुक्त किए गए थे। उन्हें चयन प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात नियुक्त किया गया था। 2 असिस्टैंट इंजीनियर के पदों को भरने के लिए हिमाचल प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रीयल डिवैल्पमैंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने चयन समिति का गठन किया था। 30 जुलाई, 2013 को दोनों को अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया था। उसके पश्चात 17 मई, 2017 व 18 मई, 2017 को दोनों की सेवाओं को नियमित कर दिया गया। 

प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा बलदेव सिंह के मामले में पारित निर्णय के आधार पर यह स्पष्ट कर दिया था कि अनुबंध के आधार पर दी गईं सेवाओं को तदर्थ के आधार पर दी गईं सेवाओं के बराबर माना जाए। प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा कि अनुबंध के आधार पर दी गई सेवा को अगर नियमित सेवा के साथ मिला लिया जाता है तो दोनों प्रार्थीगण अधिशासी अभियंता के पद के लिए जरूरी सेवाकाल पूरा करते हैं। इस कारण हिमाचल प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रीयल डिवैल्पमैंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को ये आदेश जारी किए कि दोनों प्रार्थीगणों को रिक्त पदों के खिलाफ अधिशासी अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए रोस्टर प्वाइंट को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाए।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here
अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here
  


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Vijay

Recommended News

Related News