इंदौरा के बाजारों व दुकानों में नहीं होगी पटाखों की बिक्री, एसडीएम ने लगाया प्रतिबंध

punjabkesari.in Saturday, Oct 23, 2021 - 07:53 PM (IST)

इंदौरा (अजीज): इस बार दीपावली के उपलक्ष्य में उपमंडल इंदौरा के अंतर्गत मेन बाजार इंदौरा, बैरियर चौक इंदौरा, मोहटली बाजार, गंगथ सहित अन्य भीड़ वाले स्थानों पर दुकानदार पटाखे इत्यादि विस्फोटक सामग्री विक्री नहीं कर पाएंगे। एसडीएम इंदौरा सोमिल गौतम ने विस्फोटक नियम 2008 के सैक्शन 128 व सीआरपीसी 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस पर रोक लगा दी है। यही नहीं अन्य ग्रामीण क्षेत्रों, गलियों व घरों के साथ लगती दुकानों में भी अनाधिकृत रूप से उक्त पदार्थों के क्रय-विक्रय एवं भण्डारण को उपमंडलाधिकारी द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों व गांवों में भी पटाखे इत्यादि के भंडारण व बिक्री हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्वानुमति लेना अनिवार्य किया गया है। इस संदर्भ में उन्होंने एक आदेश प्रति जारी की है। जिसके अनुसार बिना अनुमति के अथवा प्रतिबंधित स्थानों, दुकानों व परिसर में पटाखों सहित सभी किस्म के विस्फोटक पदार्थों की विक्री करने वालों के विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम 1884 व विस्फोटक नियम 2008 के अंतर्गत कानूनी कारवाई अमल में लाई जाएगी।

बिना अनुमति नहीं कर सकेंगे पटाखों का भंडारण

वहीं एसडीएम द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक कोई भी दुकानदार, व्यक्ति अथवा एजेंसी त्यौहारी सीजन के दौरान सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों में पटाखों इत्यादि का भंडारण नहीं कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि अनुमति के बिना पटाखें इत्यादि अपनी दुकान अथवा परिसर में जमा करने पर नियमों के अंतर्गत उसके विरुद्ध कानूनी प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि किसी भी व्यापारी अथवा व्यक्ति ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में पटाखों के भंडारण अथवा बिक्री हेतु अनुमति लेना अनिवार्य होगा व उक्त आदेश की पालना न करने वालों के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत भी मुकद्दमा दर्ज किया जाएगा और सारी सामग्री भी जब्त कर ली जाएगी।

इंदौरा तहसील के लिए निर्धारित स्थान

घंडरां में काली माता मंदिर मौकी का तालाब व शाह नहर कार्यालय के सामने संजवां में मलाल पुल के निकट, पलाख में पीर बाबा मंदिर के निकट, भोग्रवां में स्वास्थ्य उप केंद्र के निकट रामलीला मैदान, मलाहड़ी में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, बस स्टैंड मलाहड़ी, प्राथमिक पाठशाला के निकट, चनौर में प्राथमिक पाठशाला के निकट, तीन पुली के पास, पंचायत घर के निकट, उच्च विद्यालय के निकट मैदान में, माता मंदिर ग्राऊंड दरियाड़ी, ठाकुरद्वारा में शिव मंदिर खेल मैदान, ठाकुरद्वारा रोड बरोटा, गठोता में लोकमित्र केंद्र मीलवां के पास, शिव मंदिर मीलवां के पास, शिव मंदिर तमोता के पास, बडुखर में टैक्सी स्टैंड बडुखर, दीणी में शिव मंदिर गदराणा वार्ड 3 के निकट, मलोट में पुरानी फैक्टरी मलोट के निकट, सुरजपुर में राजकीय प्राथमिक पाठशाला मैदान के पास, शेखुपुर पीएनबी चक्क नांगलियां के पीछे, त्यौड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्राउंड, इंदौरा में रामलीला सराय इंदौरा व एसडीएम कार्यालय के सामने मैदान में, डमटाल में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मोहटली, अनाज मंडी डमटाल परिसर, पंचायत भवन डमटाल के निकट, पराल में स्वास्थ्य उप केंद्र मैदान के निकट व पंचायत घर के निकट तथा काठगढ़ में रामलीला मैदान शिव मंदिर काठगढ़ के निकट ही पटाखे आदि बचने के लिए स्थान निर्धारित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों पर पटाखे बेचने पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा।

गंगथ उप तहसील के अंतर्गत निर्धारित स्थान

गंगथ में बेहड़ा ग्राउंड व चौगान ग्राउंड, रामलीला मैदान गंगथ, अटाहड़ा में पुल के निकट, टप्पा में सहौड़ा स्थित चंगराड़ा, मकड़ोली में पारो बड़ी मकड़ोली, सोधवां में बस स्टैंड राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के सामने, गगवाल में पंचायत घर के निकट मैदान, सुखार में राजकीय माध्यमिक पाठशाला का मैदान, घेटा में पंचायत घर के निकट तथा अनोह में राजकीय माध्यमिक पाठशाला फत्तु का बाग के निकट ही पटाखे आदि बेचे जा सकेंगे।

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Content Writer

Vijay

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