Hamirpur News: नोटिस को दिखाया ठेंगा तो चला नगर परिषद का पीला पंजा! सुजानपुर में JCB से उखाड़ फैंकी अवैध रेहड़ियां
punjabkesari.in Thursday, Aug 13, 2026 - 02:42 PM (IST)
सुजानपुर (अश्वनी): हमीरपुर जिले के सुजानपुर शहर में अतिक्रमण और अवैध कब्जों के खिलाफ नगर परिषद सख्त मूड में आ गई है। शहर की वन-वे सड़क के किनारे और सिविल अस्पताल के बाहर स्ट्रीट वैंडरों के लिए चिह्नित स्थान पर अवैध रूप से खड़ी और बंद पड़ी रेहड़ियों पर नगर परिषद ने वीरवार को लगातार दूसरे दिन बड़ी कार्रवाई की। नगर परिषद की टीम ने जेसीबी मशीन की मदद से इन अवैध रेहड़ियों को मौके पर ही डिस्मैंटल कर वहां से हटा दिया।
नोटिस को किया अनसुना तो हुई कार्रवाई
जानकारी के अनुसार सिविल अस्पताल के बाहर जिन स्थानों को स्ट्रीट वैंडरों के लिए चिह्नित किया गया था, वहां कुछ लोगों ने अपनी बंद रेहड़ियां खड़ी कर अवैध कब्जा जमाया हुआ था। नगर परिषद द्वारा रेहड़ी मालिकों को इन्हें हटाने के लिए बाकायदा नोटिस भी जारी किए गए थे, लेकिन उन्होंने नोटिस को गंभीरता से नहीं लिया और रेहड़ियां हटाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसके बाद नगर परिषद सुजानपुर के कार्यकारी अधिकारी हर्षित शर्मा के सख्त निर्देशों पर टीम ने वीरवार को जेसीबी के साथ मौके पर पहुंचकर यह कार्रवाई अमल में लाई।
रेहड़ी-फड़ी वालों के लिए तय हुए 18 स्थान, नई व्यवस्था लागू
नगर परिषद ने शहर में स्ट्रीट वैंडरों को व्यवस्थित करने के लिए एक नया प्लान तैयार किया है। इसके तहत वैंडरों के लिए करीब 18 स्थान निर्धारित किए गए हैं। नगर परिषद ने सफेद पट्टी लगाकर प्रत्येक रेहड़ी के लिए 6 बाई 6 फुट की जगह बाकायदा चिह्नित कर दी है। इसके अलावा, पैदल चलने वालों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हर 2 रेहड़ियों के बाद करीब अढ़ाई फुट का रास्ता भी छोड़ा गया है, ताकि लोगों और मरीजों की आवाजाही में कोई परेशानी न हो।

फीस देने वालों को ही मिलेगी जगह, अवैध कब्जे पर होगी कार्रवाई
नगर परिषद के ईओ हर्षित शर्मा ने नई वैंडिंग नीति को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने बताया कि वैंडिंग जोन में केवल उन्हीं दुकानदारों को रेहड़ी लगाने की अनुमति होगी, जो निर्धारित शुल्क के तहत नगर परिषद कार्यालय में अपनी पर्ची कटवाएंगे। ईओ ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि पर्ची कटवाने वाले स्ट्रीट वैंडरों को ही चिह्नित स्थान आवंटित किए जाएंगे। निर्धारित स्थान पर किसी भी प्रकार की अवैध रेहड़ी स्थापित नहीं होने दी जाएगी। जो भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करेगा, नगर परिषद उसके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाएगी।
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