प्रॉपर्टी अटैच मामले में विक्रमादित्य को कोर्ट से राहत
punjabkesari.in Friday, May 05, 2017 - 07:47 PM (IST)

शिमला: ई.डी. द्वारा संपत्ति अटैच करने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे व युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह को राहत प्रदान की है। जानकारी के अनुसार विक्रमादित्य ने ई.डी. के इस निर्णय के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की हुई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। बता दें कि ई.डी. ने बीते 3 अप्रैल को मनी लांड्रिंग मामले की जांच के संबंध में उनके दिल्ली स्थित फार्म हाऊस को अटैच कर लिया था।
आरोप पत्र दाखिल करने के बाद हुई थी कार्रवाई
विक्रमादित्य की कंपनी मेपल डेस्टिनेशन्स एंड ड्रीमबिल्ड के नाम पर खरीदा गया यह फार्म हाऊस लगभग 27 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है जोकि महरौली इलाके में है। हालांकि खातों में इसकी कीमत 6.61 करोड़ रुपए दिखाई गई है। फार्म हाऊस की कीमत कागजों में 1.20 करोड़ रुपए बताई गई थी जबकि 5 करोड़ 41 लाख रुपए नकद दिए गए थे। ई.डी. की यह कार्रवाई सी.बी.आई. की ओर से मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह और अन्य के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोप पत्र दाखिल करने के बाद हुई थी।