कोर्ट में साबित हुआ दोष, चरस तस्कर काे 9 वर्ष कठोर कारावास की सजा

punjabkesari.in Tuesday, Jun 06, 2023 - 07:42 PM (IST)

मंडी (रजनीश): अतिरिक्त सत्र न्यायधीश स्पैशल जज सुंदरनगर ने चरस तस्करी का दोष सिद्ध होने पर आरोपी नरपत राम पुत्र शोभा गांव डोबा डाकघर बटवाडा तहसील सुंदरनगर जिला मंडी को धारा 20 एनडीपीएस अधिनियम के तहत 9 वर्ष के कठोर कारावास और 20000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 6 महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना पड़ेगा। यह जानकारी उपजिला न्यायवादी सुदंरनगर विनय वर्मा ने दी। विनय वर्मा के अनुसार 14 जुलाई, 2013 को थाना बीएसएल कालोनी सुंदरनगर की पुलिस टीम ने जटनाला चांबी ने गश्त के दौरान आरोपी नरपत राम के कब्जे से 955 ग्राम चरस बरामद की थी। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, जिसकी तफ्तीश उपनिरीक्षक बिन्नी मन्हास तत्कालीन थाना प्रभारी ने की और तफ्तीश पूर्ण होने के बाद चालान कोर्ट में पेश किया। अदालत में अभियोजन पक्ष ने 8 गवाहों के बयान दर्ज करवाए। अभियोजन पक्ष और आरोपी को सुनने के बाद स्पैशल जज सुंदरनगर की अदालत ने आरोपी नरपत राम को दोषी पाया, जिसके चलते उसे उक्त सजा सुनाई गई। 

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Content Writer

Vijay

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