Shimla: नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दाेषी को 20 वर्ष का कारावास, पीड़िता को देना हाेगा ₹1 लाख का मुआवजा

punjabkesari.in Thursday, Dec 18, 2025 - 04:43 PM (IST)

रामपुर बुशहर (संतोष): अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और क्रूरता करने वाले एक आरोपी को दाेषी करार देते हुए 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है और पीड़िता को 1 लाख रुपए बतौर मुआवजा देने के आदेश जारी किए हैं।

उपजिला न्यायवादी कमल चंदेल ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 26 जनवरी, 2024 को पीड़िता गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम देखने ज्यूरी गई थी, जहां उसकी मुलाकात आरोपी सोनी कुमार उर्फ सोनू पुत्र सीता राम निवासी गांव बरकल, डाकघर मुनीष बाहली (देवठी), तहसील रामपुर व जिला शिमला से हुई। आरोपी ने बहला-फुसलाकर पीड़िता को रामपुर बुलाया और वहां एक गैस्ट हाऊस में ले जाकर शराब के नशे में उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद आरोपी  शादी का झूठा झांसा देकर पीड़िता को अपने घर ले गया, जहां वह 6 महीने तक रही।

दुष्कर्म के कारण जब पीड़िता गर्भवती हो गई तो आरोपी ने उसे गर्भपात के लिए दवाइयां दीं, जिससे उसकी तबीयत काफी बिगड़ गई। इसके बाद आरोपी ने निर्दयता दिखाते हुए बीमार हालत में उसे रामपुर बस स्टैंड पर लावारिस छोड़ दिया। उस समय पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम थी। उसने किसी तरह अपनी मां को फोन कर बुलाया और पुलिस में मामला दर्ज करवाया।

पुलिस ने बीएनएस और पोक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर अदालत में चालान पेश किया। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने पैरवी की। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने 15 गवाहों के बयान दर्ज किए और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सोनी कुमार को दोषी करार देते उक्त सजा सुनाई।


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Vijay

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