2.36 किलोग्राम चरस के साथ पकड़े तस्कर को कोर्ट ने सुनाई ये कठोर सजा

punjabkesari.in Thursday, Dec 31, 2020 - 10:07 PM (IST)

धर्मशाला (ब्यूरो): चरस के साथ पकड़े गए आरोपी पर दोष सिद्ध होने के चलते अदालत ने उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही दोषी को एक लाख रुपए जुर्माना भी भरना होगा। जुर्माना न भरने पर दोषी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। विशेष न्यायाधीश-1 जेके शर्मा की अदालत ने दोषी को यह सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि कांगड़ा पुलिस कालका माता मंदिर समीरपुर के पास चैकिंग कर रही थी। इस दौरान आरोपी तिलक राज उर्फ  शम्मी निवासी समीरपुर वहां से गुजर रहा था। आरोपी पुलिस टीम को देखकर साथ लगती ढांक पर बैग के साथ चढऩे की कोशिश करने लगा और वहां से गिर गया।

इस दौरान उसे हल्की चोटें भी आई थीं। वहीं पुलिस ने शक के आधार पर बैग की तलाशी ली। इसमें पॉलीथीन के लिफाफे में रखी गई 2.36 किलोग्राम चरस बरामद हुई। इसके बाद अदालत में पहुंचे इस मामले में 12 गवाह पेश किए गए जिनके आधार पर न्यायालय ने दोषी तिलक राज को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी को एक लाख रुपए जुर्माना भी भरना होगा। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।


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Vijay

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