नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोपी को कोर्ट दी ये सजा, पढ़ें खबर

punjabkesari.in Tuesday, Sep 11, 2018 - 09:53 PM (IST)

धर्मशाला: स्कूल जाती नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी का दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश पुरेंद्र वैद्य की अदालत ने दोषी को साढ़े 3 साल साधारण कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। दोषी द्वारा जुर्माना अदा न करने की सूरत में 6 महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि पुलिस थाना इंदौरा में 20 मई, 2013 को नाबालिग लड़की ने शिकायत दर्ज करवाई कि इसी दिन सुबह 7 बजे वह अपने घर से स्कूल के लिए निकली थी तो रास्ते में पड़ती एक सुनसान गली में दोषी बलकार उर्फ भतली बाइक से नीचे उतर कर उसका हाथ पकड़कर ठेके के तरफ खींच कर ले गया तथा उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा।

पीड़िता के शोर मचाने पर गालियां देते हुए भागा था दोषी
पीड़िता द्वारा शोर मचाने पर दोषी वहां से गालियां देते हुए भाग गया। इसके बाद पीड़िता ने अपने परिजनों को साथ लेकर पुलिस थाना इंदौरा में जाकर शिकायत दर्ज करवाई। विशेष न्यायाधीश पुरेंद्र वैद्य की विशेष अदालत में पहुंचे मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी एल.एम. शर्मा ने की। इस मामले में कुल 10 गवाह पेश किए गए व दोष साबित होने पर दोषी को साढ़े 3 साल की कैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है।


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Vijay

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