प्रतिबंधित नशीली दवाएं बेचने के दोषी को 10 वर्ष कठोर कारावास

punjabkesari.in Friday, Aug 18, 2023 - 08:34 PM (IST)

चम्बा (काकू): स्पैशल जज कम जिला एवं सत्र न्यायाधीश चम्बा पीआर पहाड़िया की अदालत ने इमरान पुत्र यूसुफ मोहम्मद निवासी गांव बन्नू डाकघर सुल्तानपुर जिला चम्बा को प्रतिबंधित नशीली दवाएं बेचने के आरोप में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्स्टांसैस एक्ट की धारा 22 अंडर सी के तहत दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा एक लाख रुपए जुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में मुकद्दमे की पैरवी जिला न्यायवादी विजय रेहालिया और उप जिला न्यायवादी धर्मशाल कैंप ऐट चम्बा सोहम कौशल ने की। 

अभियोजन पक्ष के अनुसार 7 अगस्त, 2018 को पुलिस थाना चम्बा सदर प्रभारी इंस्पैक्टर प्रशांत ठाकुर को गुप्त सूचना मिली कि इमरान अपने घर में प्रतिबंधित नशीली दवाएं बेचता था। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने सीजेएम कोर्ट से सर्च वारंट हासिल कर ड्रग इंस्पैक्टर की टीम के साथ मिलकर इमरान के घर में दबिश दी। पुलिस व ड्रग इंस्पैक्टर की टीम ने इमरान के घर के कमरे से भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली दवाओं की खेप बरामद की। पुलिस की पूछताछ में इमरान मौके पर इन दवाओं को घर में रखने का वैध परमिट या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया। पुलिस टीम ने इमरान के कब्जे से 786567 रुपए की नकदी भी बरामद की। 

इसके बाद इमरान के खिलाफ प्रतिबंधित नशीली दवाएं बेचने के आरोप में मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मामले से जुड़ी कागजी औपचारिकताएं निपटाने के बाद चालान आगामी कार्रवाई के लिए अदालत में दायर कर दिया। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 21 गवाह पेश कर इमरान पर लगे आरोप को साबित किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इमरान को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई।

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Content Writer

Vijay

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