Solan: नाबालिग लड़की के अपहरण व दुराचार के दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

punjabkesari.in Tuesday, Apr 28, 2026 - 07:22 PM (IST)

सोलन (अमित): नाबालिग लड़की का बहला-फुसला कर अपहरण करने और उसके साथ दुराचार करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए सोलन की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट (पोक्सो) कनिका चावला की अदालत ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी को 30 हजार रुपए जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मामले की जानकारी देते हुए पब्लिक प्रोसिक्यूटर पृथ्वी सिंह नेगी ने बताया कि मामला वर्ष 2023 का है। उस वक्त पीड़िता नाबालिग थी। दोषी ने नाबालिगा को अपने जाल में फंसाया और उसे शादी का झांसा देकर लोधी माजरा (बद्दी) से अपने साथ यूपी ले गया। वहां पर उसने पीड़िता के साथ अनेकों बार दुराचार किया। 

उधर, पीड़िता की माता ने महिला पुलिस थाना बद्दी में अपनी बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई और पुलिस के साथ अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए यूपी रवाना हुई। पुलिस ने छानबीन के बाद पीड़िता व दोषी को यूपी में उसके घर से बरामद कर लिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई के दौरान 22 गवाहों व अन्य सबूतों के आधार पर मंगलवार को अदालत ने नाबालिग युवती के साथ दुराचार करने के आरोपी धर्मेश निवासी गांव सुगवान, तहसील व जिला हरदोई, उत्तर प्रदेश को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई है।


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Vijay

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