अब कमर्शियल वाहन लाइसैंस बनाने के लिए 8वीं पास होना नहीं जरूरी, जानने के लिए पढ़ें खबर

punjabkesari.in Thursday, Oct 10, 2019 - 09:49 PM (IST)

शिमला: अब प्रदेश में कमर्शियल वाहन लाइसैंस बनाने के लिए 8वीं पास होना जरूरी नहीं होगा। केंद्र सरकार के निर्णय के अनुसार कमर्शियल गाड़ियाें को चलाने के लिए उसकी शैक्षणिक योग्यता को समाप्त किया जा रहा है। हालांकि प्रदेश में यह नियम लागू नहीं हुआ है लेकिन केंद्र सरकार के निर्णय के बाद प्रदेश का ट्रांसपोर्ट विभाग भी जल्द इस नियम को लागू करेगा।

मंत्रालय के साथ बैठक के बाद लागू होगा नियम

जानकारी के अनुसार परिवहन विभाग के अधिकारी जल्द ही सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ इस संबंध में बैठक करेंगे, जिसमें इस नियम को लागू करने पर निर्णय लिया जाएगा। मौजूदा समय में कमर्शियल वाहनों को चलाने के लिए 8वीं पास होना जरूरी है लेकिन नए नियमों के अनुसार अनपढ़ लोग भी कमर्शियल ड्राइविंग लाइसैंस बना सकेंगे। यह निर्णय अनपढ़ लोगों को रोजगार देने के लिए भी लिया जा रहा है लेकिन पढ़े-लिखे न होने पर ऐसे ड्राइवर यातायात नियमों के साइन को कैसे समझेंगे।

मौजूदा समय में यह है नियम, ऐसे बनता है ड्राइविंग लाइसैंस

प्रदेश में मौजूदा समय में सैंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स-1989 केनियम 8 के मुताबिक एक ट्रांसपोर्ट गाड़ी के चालक को कम से कम 8वीं पास होना जरूरी है। अगर वह इन नियमों को पूरा करता है तो ही उसे कमर्शियल ड्राइविंग लाइसैंस मिल सकता है।

क्या बोले परिवहन विभाग के अतिरिक्त आयुक्त

परिवहन विभाग के अतिरिक्त आयुक्त हेमिस नेगी ने बताया कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को कमर्शियल ड्राइविंग लाइसैंस बनाने के लिए शैक्षणिक योग्यता को समाप्त करने के बारे में बताया है। अभी इसे लागू नहीं किया गया है। जल्द ही राजमार्ग मंत्रालय के साथ बैठक के बाद इस पर कोई निर्णय होगा। यदि केंद्र सरकार के निर्देश रहे तो प्रदेश में भी इसे लागू किया जाएगा।


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Vijay

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