मंडी के नेरचौक मेडिकल कॉलेज में 3 लोगों की कोरोना से मौत,163 नए पॉजिटिव केस

punjabkesari.in Saturday, Nov 28, 2020 - 10:16 PM (IST)

मंडी (पुरुषोत्तम शर्मा): शनिवार को लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक में भर्ती 3 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह धर्मपुर की 94 वर्षीय महिला और सुंदरनगर के जडोल निवासी 70 वर्षीय व्यक्ति व शनिवार दोपहर बाद मंडी शहर के पुरानी मंडी निवासी 80 वर्षीय महिला की मौत हो गई। मेडिकल कॉलेज में आज भी 4 गंभीर मरीजों को दाखिल करवाया गया है। कोविड समर्पित अस्पताल में एडमिट मरीजों का आंकड़ा 90 और 100 के आसपास ही चल रहा है। 60 से 70 फीसदी मरीजों को कम या अधिक लेवल पर ऑक्सीजन दी जा रही है।

शनिवार को जिला में 163 नए मामले आए हैं, जिनमें 26 पधर, 14 स्वास्थ्य कर्मचारी नेरचौक मैडीकल कालेज, 18 मामले मंडी शहर, 15 सुंदरनगर, सरकाघाट 32, 11 बल्ह से व जोङ्क्षगद्रनगर से 3 मामले पॉजिटव आए हैं। जिला के कुछ अन्य भागों से भी पॉजिटिव केस आए हैं। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डा. दिनेश ठाकुर ने कहा कि रैपिड एंटीजन से भी जिलाभर में 21 नए मामले आए हैं। वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉ. जीवानंद चौहान ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर गहरी चिंता जताते हुए सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस पर गंभीरता से अमल करने का आम जनता से आग्रह किया है। उन्होंने आगाह किया कि कोरोना को कतई हल्के में न लें।

जिला में अब तक 80 की गई जान

मंडी शहर में ही अब तक 15 मौतें दर्ज हो चुकी हैं जबकि जिला में आंकड़ा 80 पहुंच गया है। संक्रमितों की संख्या भी 6500 पार कर गई है। होम आइसोलेशन में अभी 1300 के आसपास संक्रमित हैं जबकि 1700 के आसपास एक्टिव केस हैं।

पधर, करसोग, सुंदरनगर और बल्ह ने बढ़ाई चिंता

शादियों के सीजन के बाद अब पधर, करसोग, सुंदरनगर और बल्ह ने स्वास्थ्य विभाग की ङ्क्षचता बढ़ा दी है। इन इलाकों से दर्जनों मामले आ रहे हैं। हैरानी इस बात की है कि जहां भी मैडीकल टीम सैंपल लेने जा रही है वहां दर्जनों मामले सामने आ रहे हैं जिससे अब नए केस बढ़ रहे हैं।

एसआई से ऊपर रैंक को चालान काटने की दी शक्तियां

कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के बाद अब मंडी पुलिस भी हरकत में आई है। मंडी पुलिस ने जनता से अपील की है कि कोई भी बिना मास्क सार्वजनिक जगहों पर नहीं जाएगा तथा सामाजिक दूरी को यथासम्भव बनाए रखेगा। एडीशनल एस.पी. आशीष शर्मा ने कहा कि यह देखने में आ रहा है कि आम जनता मास्क को पहनने से परहेज कर रही है तथा शादी समारोहों व अन्य विशेष आयोजनों पर भी सरकार द्वारा तय किए गए मानकों से अधिक व्यक्ति जमा हो रहे हैं जिस कारण कोविड-19 संक्रमित व्यक्तियों में वृद्धि हो रही है। लिहाजा धारा 111 हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम 2007 के अंतर्गत उप निरीक्षक से लेकर एस.पी. तक सभी पुलिस अधिकारी आम जनता को कोरोना वायरस से बचाव संबंधी दिशा-निर्देश दे सकेंगे।

शादियों व समारोहों में कटेंगे चालान

प्राधिकृत अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क न हो। यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क पाया जाता है या प्राधिकृत अधिकारी के दिए गए दिशा-निर्देशों की अवहेलना करता है तो उसे हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 115 के अनुसार बिना वारंट गिरफ्तार किया जाएगा तथा 8 दिन तक जेल व जुर्माना जोकि 5000 से कम न होगा या दोनों सजाएं एक साथ होंगी। फेस मास्क न पहनने पर 1000 रुपए जुर्माना तथा राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार समारोहों या शादी में तय मानकों से अधिक व्यक्ति जमा होने पर 5000 रुपए जुर्माना किया जाएगा।


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prashant sharma

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