Himachal: 14 साल की बच्ची से दुष्कर्म, कोर्ट ने दोषी को सुनाई 20 साल की सजा
punjabkesari.in Friday, Sep 26, 2025 - 10:00 AM (IST)

रामपुर बुशहर, (स.ह.): अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (पोक्सो कोर्ट) किन्नौर स्थित रामपुर ने आरोप सिद्ध होने पर आरोपी रोशन लाल (35) पुत्र मनोहर लाल निवासी गांव डोबाथाना डाकघर शिवान तहसील कुमारसैन जिला शिमला को पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत 20 वर्ष कठोर कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई।
उप-जिला न्यायवादी कमल चन्देल ने बताया कि 23 नवम्बर 2024 को 14 वर्षीय पीड़िता अपने गांव में शादी समारोह में गई थी, जहां से आरोपी उसे अपनी गाड़ी में अपने घर ले गया, वहां पर आरोपी ने पीड़िता के साथ 3-4 बार जबरदस्ती गलत काम किया और अगले दिन सुबह 5 बजे आरोपी ने पीड़िता को अपनी गाड़ी में बैठाकर इस के घर के पीछे छोड़ दिया।
आरोपी ने पीड़िता को धमकी दी कि इस बारे किसी को बताया तो ठीक नहीं होगा, जिस पर वह काफी डरी हुई थी। घर पहुंचते ही पीड़िता ने सारी घटना अपनी मां को बताई, जिसके बाद मुकद्दमा दर्ज कर जांच अमल में लाई। अदालत ने 17 गवाहों के बयान दर्ज किए। पीड़िता के बयान व अन्य सबूतों के आधार पर अदालत ने यह फैसला सुनाया। मुकद्दमे की पैरवी सरकार की तरफ से उप-जिला न्यायवादी कमल चन्देल ने की।