चरस के 2 मामलों में महिला सहित 5 दोषियों को कठोर कारावास व जुर्माने की सजा

punjabkesari.in Wednesday, Sep 29, 2021 - 07:56 PM (IST)

मंडी (रजनीश): विशेष न्यायाधीश मंडी की अदालत ने चरस के 2 अलग-अलग मामलों में दोष सिद्ध होने पर एक महिला सहित 5 आरोपियों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 2-2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी मंडी जितेंद्र गोस्वामी के अनुसार पहले मामले में 23 नवम्बर, 2017 को पुलिस थाना सदर की टीम ने गश्त के दौरान सुक्कीबाई में कुल्लू से मंडी की ओर आ रही गाड़ी में 4.285 किलोग्राम चरस चरस बरामद की थी। पुलिस ने गाड़ी सवार 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने व मामले में जांच पूरी होने पर चालान अदालत में पेश किया। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 13 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए। अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपियों अजय पुत्र पूर्ण चंद वार्ड नंबर-4 गांव चिरपना, डाकघर गड़सा, तहसील भुंतर व जिला कुल्लू, सुनील कुमार पुत्र तरसेम लाल निवासी गांव टाकावनी, डाकघर योल कैंट धर्मशाला और गोबिंद पुत्र चनकू राम निवासी गांव चिरपना, डाकघर गड़सा, तहसील भुंतर व जिला कुल्लू के खिलाफ दोष सिद्ध हुआ, जिस पर अदालत ने दोषियों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास और 2-2 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषियों को 2-2 वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी सुनाई।

थलौट में नाके के दौरान वैन से पकड़ी थी 4 किलाग्राम चरस

दूसरे मामले में औट पुलिस थाना की टीम ने 14 अक्तूबर, 2016 को थलौट में लगाए नाके के दौरान एक मारुति वैन से 4 किलोग्राम चरस बरामद की थी। वैन में चालक सहित 3 लोग सवार थे, जिनमें एक महिला शामिल थी। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार करने के बाद मामले का चालान अदालत में पेश किया। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 12 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए। अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी वैन चालक प्रदीप कुमार पुत्र महेंद्र कुमार निवासी वार्ड नंबर-1 न्यूली डाकघर सुचैन तहसील सैंज जिला कुल्लू और राज कौर पत्नी स्व. सुरेंद्र निवासी नजद अमलोह रोड खन्ना झुग्गी-झोंपड़ी खन्ना के खिलाफ अपराध सिद्ध हुआ, जिस पर अदालत ने दोषी प्रदीप कुमार और राज कौर को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास और 2-2 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है, वहीं जुर्माना अदा न करने की सूरत में इन्हें 2-2 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। बता दें कि इस मामले के तीसरे दोषी जगदीश लाल पुत्र सोहन लाल निवासी वार्ड नंबर-9 न्यू माडल टाऊन अमलोह रोड खना जिला लुधियाना की मृत्यु हो चुकी है।

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News Editor

Rajneesh Himalian

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