युवक की जहर निगलने से मौत मामले में पत्नी व सास गिरफ्तार, ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजा

punjabkesari.in Wednesday, May 18, 2022 - 01:36 AM (IST)

बिझड़ी (सुभाष): ग्राम पंचायत बणी के तुखानी गांव के 22 वर्षीय अभिषेक की सोमवार को जहर के निगलने से मौत हो गई। उसका 7 माह पहले ही अंतर्जातीय विवाह हुआ था जबकि पत्नी 5 माह की गर्भवती बताई जा रही है। मृतक के पिता पवन कुमार ने पुलिस थाना में दर्ज करवाई शिकायत में बहू व उसकी मां पर पूर्व नियोजित साजिश के तहत जहर देकर मारने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए पत्नी व सास को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं न्यायालय से उन्हें ज्यूडिशियल रिमांड में भेज दिया है। 

हालांकि यह पुष्टि नहीं हो पाई है कि युवक ने स्वयं जहर का सेवन किया या किसी ने दिया है। परिवार व आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि अभिषेक और उसकी पत्नी मीनाक्षी इस वारदात से पहले अपने घर में किसी बात को लेकर चर्चा कर रहे थे। इस दौरान मीनाक्षी देवी ने अपने मायके वालों से मिलने की बात रखी। उसी समय अभिषेक के पिता ने उसके मायके में फोन कर मिलने के बारे पूछा। तो जवाब मिला कि हम खुद ही अपनी लड़की से मिल लेंगे लेकिन इसके बाद इन दोनों के बीच क्या हुआ किसी को पता नहीं है। 

कुछ समय बाद मीनाक्षी तैयार होकर अपने मायके जाने के लिए बाहर आई, उसी समय अभिषेक उल्टियां करते हुए बाहर आया लेकिन मीनाक्षी ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और घर से 20 मीटर दूरी पर उसे अपने साथ ले जाने पहुंची मां के साथ वहां से चली गई। इसके बाद अभिषेक की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई, जिसके चलते परिवार व आसपास के लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। यहां प्राथमिक उपचार के दौरान ही उसकी मौत हो गई। थाना प्रभारी मस्तराम नायक ने बताया कि ग्राम पंचायत बणी के तुखानी गांव में एक व्यक्ति की जहरीले पदार्थ के सेवन से मौत हुई है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 306 के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। 

उपपुलिस अधीक्षक बड़सर शेर सिंह ठाकुर ने बताया कि ग्राम पंचायत बणी के तुखानी गांव में 22 वर्ष के अभिषेक की रहस्यमयी मौत हो गई थी। मृतक के पिता ने थाना बड़सर में अपनी बहू और उसकी मां के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। बड़सर पुलिस थाना के एसएचओ मस्त राम नायक के नेतृत्व में बड़सर थाना की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मां और बेटी को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों को 14 दिन के ज्यूडीशियल रिमांड पर भेज दिया है।

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Content Writer

Vijay

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