नगर निगम मंडी और नगर परिषद नेरचौक की मतदाता सूचियां निरीक्षण के लिए उपलब्ध

punjabkesari.in Thursday, Nov 19, 2020 - 05:33 PM (IST)

मंडी (ब्यूरो) : निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी नगर निगम मंडी एवं एसडीएम सदर निवेदिता नेगी ने  बताया कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम चुनाव नियम, 2012 के तहत नगर निगम मंडी के 1 से 13 वार्ड तक की मतदाता सूचियां तैयार कर ली गई हैं और इनकी प्रति उनके कार्यालय और नगर निगम मंडी तथा तहसीलदार सदर के कार्यालय में लोगों के निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं।
उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए दावा करना चाहता है या किसी प्रविष्टि के बारे अपनी आपत्ति दर्ज करवाना चाहता है तो वह फार्म 4, 5 या 6 पर 28 नवंबर तक दर्ज करवा सकता है। उन्होंने बताया कि इस तरह के दावे या आपत्ति को उक्त अवधि में तहसीलदार सदर को प्रस्तुत किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति स्वयं या अपने एजेंट के माध्यम से या पंजीकृत डाक के माध्यम से अपना दावा-आक्षेप प्रस्तुत कर सकता है।
बैहना व दौहन्धी वार्ड की मतदाता सूचियां का करें निरीक्षण
निर्वाचन
पंजीकरण अधिकारी (वार्ड 14 व 15) नगर निगम मंडी एवं एसडीएम बल्ह डॉ. आशीष शर्मा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम चुनाव नियम, 2012 के तहत नगर निगम मंडी के वार्ड नंबर 14 बैहना व वार्ड नंबर 15 दौहन्धी की मतदाता सूचियां तैयार कर ली गई हैं। इनकी प्रति उनके कार्यालय और नगर निगम मंडी तथा तहसीलदार बल्ह के कार्यालय में लोगों के निरीक्षण के लिए उपलब्ध है।
उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए दावा करना चाहता है या किसी प्रविष्टि के बारे अपनी आपत्ति दर्ज करवाना चाहता है तो वह फार्म 4, 5 या 6 पर 28 नवंबर तक दर्ज करवा सकता है। उन्होंने बताया कि इस तरह के दावे या आपत्ति को उक्त अवधि में तहसीलदार बल्ह को प्रस्तुत किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति स्वयं या अपने एजेंट के माध्यम से या पंजीकृत डाक के माध्यम से अपना दावा-आक्षेप प्रस्तुत कर सकता है।
नगर परिषद नेरचौक के सभी वार्डों की मतदाता सूचियां भी निरीक्षण
नगर
परिषद नेरचौक के सभी वार्डों (वार्ड संख्या 01 से 09 तक) की मतदाता सूचियां निरीक्षण के लिए एसडीएम कार्यालय बल्ह, नगर परिषद कार्यालय नेरचौक तथा तहसीलदार बल्ह कार्यालय में उपलब्ध हैं। निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी एवं एसडीएम बल्ह आशीष शर्मा ने दी। मतदाता सूचियां हिमाचल प्रदेश नगर पालिका निर्वाचक नियम, 2015 के अनुसार तैयार की गई हैं।
उन्होंने कहा कि मतदाता सूचियों का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय में किया जा सकता है। उक्त मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करने एवं प्रविष्टियों के सम्बन्ध में दावे तथा आक्षेप प्रारूप संख्या 4, 5 एवं 6 में भरकर 28 नवंबर तक दाखिल किए जा सकते हैं। इस तरह के दावे या आपत्ति को उक्त अवधि में तहसीलदार बल्ह को प्रस्तुत किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति स्वयं या अपने एजेंट के माध्यम से या पंजीकृत डाक के माध्यम से अपना दावा-आक्षेप प्रस्तुत कर सकता है।

 

 

 


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Rajneesh Himalian

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