बेरोजगार जेबीटी शिक्षकों ने सरकार से की उच्च न्यायलय में पक्ष रखने की मांग
punjabkesari.in Friday, Feb 19, 2021 - 04:51 PM (IST)

कुल्लू (ब्यूरो) : प्रदेश में 35 से 40 हजार बेरोजगार जेबीटी शिक्षकों की भर्ती को लेकर उच्च न्यायलय ने 15 फरवरी को स्टे लगाया दिया है, जिसमें जेबीटी शिक्षकों की भर्ती को लेकर बीएड़ डिग्री धारकों ने उच्च न्यायलय में याचिका लगाई थी। जिसके बाद भर्ती पद फिलहाल उच्च न्यायलय ने रोक लगाई है, ऐसे में बेरोजगार जेबीटी शिक्षक संघ ने प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजकर हाईकोर्ट में बेरोजगार जेबीटी शिक्षकों हक को मजबूती के साथ रखने की मांग की है। कुल्लू जिला में बेरोजगार जेबीटी शिक्षकों ने उपायुक्त कुल्लू ऋचा वर्मा के माध्यम से मुख्यमंत्री,शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा।
बेरोजगार जेबीटी शिक्षक राजीव चौहान बताया कि हाल ही में जेबीटी की भर्ती प्रक्रिया सरकार ने शुरू की थी, जिसमें बीएड डिग्री धारकों ने हाईकोर्ट में भर्ती पर स्टे लगा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जबकि जेबीटी प्रशिक्षित शिक्षक संघ प्रताड़ित हो रहा है। उन्होंने कहा कि बीएड डिग्री धारक ने उच्च न्यायलय से इस भर्ती पर रोक लगाई है वो गलत है क्योकि बेरोजगार जेबीटी शिक्षकों का ट्रेनिंग का स्तर प्राईमरी लेबल है, जबकि बीएड डिग्री धारकों का स्तर उच्च शिक्षा स्तर का है। ऐसे में जेबीटी प्रशिक्षित शिक्षकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ज्ञापन भेजकर सरकार से उच्च न्यायालय में 35000 अधिक बेरोजगार जेबीटी शिक्षकों का पक्ष मजबूती के साथ रखें और हमें न्याय प्रदान करें।
बेरोजगार जेबीटी शिक्षक राज कुमार ने बताया कि बेरोजगार जेबीटी शिक्षकों को बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा में बीएड डिग्री धारकों ने उच्च न्यायलय में याचिका दायर कर स्टे लगा दिया था और 12, 13 फरवरी की भर्ती उच्च न्यायालय ने रोक लगाई थी। लेकिन शिक्षा निदेशक ने पूरे प्रदेश में भर्ती पर रोक लगा दी है जिससे पूरे प्रदेश मे भर्ती को लेकर हजारों बेरोजगारों को परेशानी हुई है। ऐसे मे सरकार हजारों लोगों के भविष्य को देखते हुए सरकार उच्च न्यायलय में पक्ष रखें और प्रदेश में जेबीटी की भर्ती की जाए।