Kullu: हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश वन विभाग पर 50,000 रुपये का लगाया जुर्माना

punjabkesari.in Thursday, Jul 25, 2024 - 11:54 AM (IST)

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य वन विभाग पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। जानकारी के अनुसार, दोषियों को बचाने की कोशिश करने और जंगलों में तथा कीरतपुर-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवैध रूप से मलबा डालने में शामिल लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने में विफल रहने के लिए यह जुर्माना लगाया है। जानकारी देतें हुए मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की पीठ ने कहा कि वन विभाग द्वारा उच्च न्यायालय में प्रस्तुत हलफनामे में “उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने का कोई संदर्भ नहीं दिया गया है।”

जिसे उसे रियायतकर्ता और मलबा डंपिंग में शामिल अन्य व्यक्तियों के खिलाफ शुरू करना चाहिए था और केवल वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कुछ अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात की है, भले ही उच्च न्यायालय ने जून में पिछली सुनवाई के दौरान अभियोजन शुरू न करने के लिए विशेष रूप से स्पष्टीकरण मांगा था।" हलफनामे को खारिज करते हुए, HC ने आगे कहा कि "प्रतिवादी जानबूझकर अदालत के सवालों का जवाब देने से बचने और दोषियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं"।

13 जून को मामले की पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार से पूछा था कि बिलासपुर जिले के जंगलों में मलबा फेंकने वालों के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया। राज्य सरकार ने वन विभाग के माध्यम से एक हलफनामा दायर कर उच्च न्यायालय को बताया था कि उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ 8.45 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। हालांकि, हलफनामे में उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने के बारे में कुछ नहीं कहा गया था। अदालत का यह आदेश फोरलेन विस्थापन और प्रभावती समिति (एफवीपीएस) के महासचिव मदन शर्मा द्वारा दायर एक याचिका पर आया है – यह एक संगठन है जो राजमार्ग परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए लोगों के लिए काम करता है।

उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग करते हुए, एफवीपीएस ने 2022 में एक याचिका दायर की थी जिसमें कहा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के रियायतकर्ता और अन्य लोगों द्वारा भाखड़ा बांध जलाशय, इसकी सहायक नदियों और बिलासपुर के वन क्षेत्रों में अवैध रूप से मलबा डंप किया गया था। संरेखण में विचलन हाईकोर्ट ने एनएचएआई को राज्य या केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना कीरतपुर-मनाली राजमार्ग के चौड़ीकरण के दौरान सड़क संरेखण में किए गए विचलन पर अगली सुनवाई तक जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि एनएचएआई को विचलन के बारे में स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया था, लेकिन कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया।

हाईकोर्ट के आदेश में कहा गया है, "एनएचएआई को जवाब दाखिल करने का एक और मौका दिया जाता है।" हाईकोर्ट ने सबसे पहले एनएचएआई को इस साल 1 अप्रैल को सड़क संरेखण में विचलन पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। वन विभाग ने पहले ही इस मामले में अपने नौ अधिकारियों की संलिप्तता स्वीकार कर ली है, जिनमें से छह सेवानिवृत्त हो चुके हैं। हालांकि, विभाग अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई करने में विफल रहा है।


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News Editor

Rahul Rana

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