सुप्रीम कोर्ट का हमीरपुर गबन मामले पर बड़ा फैसला, 2 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
punjabkesari.in Friday, Mar 20, 2026 - 12:26 PM (IST)
हमीरपुर, (राजीव) : हमीरपुर जिला की पुंग खड्ड में एक क्रशर में वित्तिय गबन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैंसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पुलिस द्वारा बनाए गए आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। एसपी हमीरपुर ने बताया कि पुलिस थाना सुजानपुर में दर्ज एफआईआर संख्या 53/2025 दिनांक 12 अगस्त 2025 के अंतर्गत वित्तीय गबन के मामले में हमीरपुर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।
इस मामले में आरोपी परवीन, उमेश, सतीश एवं संजय द्वारा माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय से अंतरिम जमानत निरस्त होने के उपरांत माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। उन्होंने बताया कि 19 मार्च को हुई सुनवाई में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने परवीन एवं उमेश की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं, जबकि सतीश एवं संजय को राहत प्रदान की गई।
हमीरपुर पुलिस ने जांच एवं न्यायिक प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में प्रभावी पैरवी, समुचित समन्वय तथा तथ्यों की समयबद्ध प्रस्तुति सुनिश्चित कर अपनी पेशेवर दक्षता का परिचय दिया है।

