Solan: प्रदूषण फैलाने पर अम्बुजा सीमैंट कंपनी को 6.60 लाख जुर्माना
punjabkesari.in Tuesday, Jan 21, 2025 - 11:10 PM (IST)
सोलन (ब्यूरो): प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दाड़लाघाट स्थित अम्बुजा सीमैंट उद्योग पर बड़ी कार्रवाई की है। बोर्ड ने प्रदूषण फैलाने पर सीमैंट उद्योग पर 6.60 लाख रुपए का जुर्माना किया है। उद्योग को 3 दिन के अंदर जुर्माना राशि जमा करनी होगी। यदि ऐसा नहीं किया तो नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
दिसम्बर माह में उद्योग के प्लांट से धूल-मिट्टी के साथ निकले जहरीले धुएं से दाड़लाघाट सहित आसपास की करीब 6 ग्राम पंचायतों में प्रदूषण फैला था। इसके कारण लोगों को सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। इसका असर करीब 22 दिनों तक देखने को मिला था। बोर्ड की मानें तो दाड़लाघाट क्षेत्र में 22 दिनों तक फैले प्रदूषण को लेकर यह कार्रवाई की गई है। 8 दिसम्बर से 30 दिसम्बर के बीच फैले प्रदूषण को लेकर कार्रवाई हुई।
यहां पर विदित रहे कि 10 दिसम्बर को उद्योग से अचानक धूल-मिट्टी के साथ जहरीला धुआं निकलने लगा। यह धुआं पूरे क्षेत्र में फैल गया। बोर्ड के संज्ञान में यह मामला आते ही कंपनी को नोटिस जारी किया गया। कंपनी का कहना है कि प्लांट में तकनीकी खराबी के चलते यह सब हुआ है। हालांकि कंपनी शटडाऊन लेते हुए प्लांट को बंद कर दिया था।
बोर्ड की टीम ने 13 दिसम्बर को कंपनी का दौरा किया और मौके पर जाकर जांच की। टीम को जब कुछ खामियां नजर आईं तो फिर उद्योग को एक और नोटिस जारी किया। इस पर कंपनी ने जवाब दिया कि 8 दिसम्बर को यहां पर प्री हीटर सिस्टम में छोटा-सा छेद हो गया, जिससे यह समस्या आई। जब 15 दिसम्बर तक समस्या जारी रही तो 16 दिसम्बर को तीसरा नोटिस कंपनी को जारी किया।
इसके बाद 27 दिसम्बर को फिर से बोर्ड की टीम ने कंपनी का दौरा किया और देखा कि समस्या जस की तस बनी हुई है। इसके बाद 30 दिसम्बर को एक और नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। इसके बाद बोर्ड ने यह कार्रवाई की है। हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव अनिल जोशी की ओर से यह कार्रवाई की गई है।